पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंदीगढ़ में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित सभी मामलों का विवरण मांगा

LiveLaw News Network

26 Feb 2021 6:00 AM GMT

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंदीगढ़ में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित सभी मामलों का विवरण मांगा

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार (25 फरवरी) को पंजाब, हरियाणा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में सांसदों / विधायकों (वर्तमान या पूर्व ) के खिलाफ लंबित सभी मामलों की जानकारी मांगी।

    न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह की खंडपीठ ने पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी को आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

    गौरतलब है कि इसी तरह का निर्देश पंजाब, हरियाणा और केद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के जिला न्यायाधीशों को भी ऐसे मामलों का विवरण प्रस्तुत करने और उनके शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था।

    इसके साथ ही कोर्ट ने ऐसे मामलों के ट्रायल के चरण के बारे में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया था।

    यह देखा गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 16.09.2020 को डब्ल्यू.पी. (सिविल) नंबर 600/2016 (अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य), पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्तमान/ पूर्व विधायक (सांसद और विधायक) के लंबित आपराधिक मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए स्वत: संज्ञान लिया था।

    शुरुआत में, एमिकस क्यूरी ने अदालत को अवगत कराया कि रजिस्ट्री द्वारा उसे दी गई जानकारी के अनुसार, केवल दो मामले उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित हैं।

    आगे कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्री से नए निर्देश प्राप्त कर सकते हैं कि सांसदों / विधायकों से संबंधित कोई भी मामला सूची से बाहर नहीं किया गया है।

    इसके अलावा, न्यायालय ने भारत संघ, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय ( ई.डी) और आदेश के ऑपरेटिव भाग (अश्विनी कुमार मामले में) के रूप में अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि राज्य (एस) द्वारा स्थापित सभी आपराधिक मामलों की सुनवाई की निगरानी की जानी है।

    अंत में, रजिस्ट्री को मामले को सूचीबद्ध करने की संभावना की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया था ताकि मामले को फिजिकल (भौतिक) मोड में सुना जा सके।

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    इसी महीने, मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि विशेष बेंच, जो अदालतों में सांसदों / विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए स्थापित की जाती हैं, केवल "उनके खिलाफ दायर" मामलों की सुनवाई करेंगी।

    न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि विशेष पीठ ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं करेंगे जो इन सांसदों / विधायकों द्वारा दायर किए गए हैं।

    जनवरी 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने कहा था कि मुकदमा, ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण विधायकों की मुकदमेबाजी पर विचार किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो।

    मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर खंडपीठ) ने पूर्व विधायकों (सांसदों और विधायकों) के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के ट्रायल में प्रगति की निगरानी के लिए 21.09.2020 को स्वत: संज्ञान याचिका दायर किया।

    पिछले साल उड़ीसा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति बीआर सारंगी शामिल थे, जिन्होंने महाधिवक्ता एके परीजा को ओडिशा के सभी जिलों की विभिन्न अदालतों के समक्ष पूर्व एम.पी. और विधायक के लंबित / विचाराधीन आपराधिक मामलों के निर्देश और फ़ाइल विवरण प्राप्त करने का निर्देश दिया था।

    इसके साथ ही, कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के मद्देनजर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट को स्वत: संज्ञान (Suo-Motu) याचिका दायर करने का निर्देश दिया।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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