हाईकोर्ट ने आधिकारिक पोर्टल पर निश्चित न्यूनतम वेतन से कम वेतन वाली नौकरियों के विज्ञापन के खिलाफ जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
Shahadat
14 Feb 2023 8:04 AM GMT
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने आधिकारिक पोर्टल पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन वाली नौकरी की रिक्तियों के विज्ञापन के खिलाफ जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के वकील को निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा और मामले को 23 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट इमरान अहमद ने जनहित याचिका में कहा कि उन्होंने दिल्ली में काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों के लाभ के लिए मामला दायर किया। जनहित याचिका राष्ट्रीय राजधानी में श्रम कानूनों को लागू करने और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने की मांग करती है।
याचिका में दिल्ली सरकार से किसी भी व्यक्ति, कंपनी, संगठन या प्रतिष्ठान को अपने आधिकारिक पोर्टल पर या अन्यथा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन वाली नौकरी की रिक्ति के विज्ञापन की अनुमति देने के लिए "तुरंत बंद" करने का निर्देश देने की मांग की गई।
सरकार से ऐसे सभी कर्मचारियों को ऑनलाइन माध्यम से किए गए भुगतान की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश देने की मांग की गई कि उन्हें निर्धारित न्यूनतम वेतन मिले।
जनहित याचिका 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक आदेश का संदर्भ देती है।
याचिकाकर्ता का मामला है कि ऑफिस बॉय, कुक, वेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डिलीवरी बॉय, किचन हेल्पर, एम्बुलेंस ड्राइवर, चपरासी, सुरक्षा गार्ड आदि जैसे पदों के लिए नौकरी के अवसरों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन पर विज्ञापित किया जा रहा है, जिससे इसके आदेश का उल्लंघन होता है।
कहा गया,
“…न्यूनतम वेतन का भुगतान न करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार (स्वास्थ्य के अधिकार और सम्मान के अधिकार सहित) पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम राशि नहीं है, हो सकता है कि वह स्वस्थ भोजन खरीदने और खाने और कपड़े, आवास और इंटरनेट जैसी अन्य बुनियादी आवश्यकताओं का लाभ उठाने की स्थिति में न हो।
केस टाइटल: मोहम्मद इमरान अहमद बनाम दिल्ली की एनसीटी सरकार और अन्य