हाईकोर्ट ने COVID-19 ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

Brij Nandan

21 March 2023 6:47 AM GMT

  • हाईकोर्ट ने COVID-19 ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें COVID-19 महामारी के दौरान ड्यूटी पर मारे गए पुलिस अधिकारियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है।

    चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दो वकीलों और एक कानून के छात्र की याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

    जनहित याचिका में प्रतिवादी दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त (राजस्व) और पुलिस आयुक्त हैं।

    याचिका दिल्ली सरकार के 13 मई, 2020 के कैबिनेट के फैसले पर भरोसा करती है, जिसमें घोषणा की गई है कि COVID-19 कर्तव्यों का पालन करते हुए मरने वालों पुलिस कर्मियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दिया जाएगा।

    01 अप्रैल, 2020 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी COVID-19 रोगी की सेवा करने वालों के परिवारों को उनकी सेवा के लिए सरकार के सम्मान के निशान के रूप में 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

    दिल्ली सरकार की ओर से पेश सरकारी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि अनुग्रह राशि की मांग करने वाले 75 प्रतिशत आवेदनों पर पहले ही विचार किया जा चुका है और इसी तरह की राहत की मांग करने वाली व्यक्तिगत याचिकाएं पहले ही अदालत में दायर की जा चुकी हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।

    याचिकाकर्ताओं का मामला है कि विभिन्न आरटीआई आवेदन दायर करने के बाद, यह पता चला कि दिल्ली पुलिस के 79 अधिकारियों की कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई और दिल्ली सरकार ने आज तक अधिकांश परिवारों को अनुग्रह राशि जारी नहीं की है।

    याचिका में कहा गया है,

    “आरटीआई दिनांक 13.02.2021 के जवाब के अनुसार, याचिकाकर्ता को पता चला कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कोविड में मारे गए पुलिस अधिकारियों के 15 परिवारों ने जीएनसीटी को 1 करोड़ की अनुग्रह राशि की मांग के लिए आवेदन किया है और यह जानकर हैरान रह गए। याचिका में कहा गया है कि मुआवजे की 15 फाइलों में से 12 फाइलें बिना कोई कारण बताए पहले ही जीएनसीटी द्वारा खारिज कर दी गई हैं और शेष 3 लंबित हैं।"

    जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी अधिकारी विबंधन के कानून से बंधे हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से किए गए अपने वादों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कल्याणकारी राज्य होना चाहिए।

    याचिका में कहा गया है कि अन्यथा, ये पुलिस बल के मनोबल को प्रभावित करेगा और संवैधानिक / वैधानिक अधिकारियों में जनता के विश्वास को हिला देगा।

    केस टाइटल: हिनु महाजन व अन्य बनाम दिल्ली सरकार और अन्य



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