एक राज्य का हाईकोर्ट दूसरे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में दर्ज मामले में ट्रांजिट जमानत दे सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Brij Nandan
4 Oct 2022 1:35 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि एक राज्य का हाईकोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत शक्ति के प्रयोग में दूसरे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में दर्ज मामले के संबंध में ट्रांजिट जमानत दे सकता है।
कोर्ट ने कहा,
"हाईकोर्ट की ओर से ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने में कोई बंधन नहीं है ताकि आवेदक उच्च न्यायालयों सहित न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकें जहां अपराध का आरोप लगाया गया है और मामला दर्ज किया गया है।"
इसके साथ ही जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने महाराष्ट्र में दर्ज एक मामले में आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत दर्ज एक व्यक्ति को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी।
संदर्भ के लिए, "ट्रांजिट अग्रिम जमानत" की अवधारणा तब सामने आती है जब कोई व्यक्ति उस राज्य के अलावा, जिस राज्य में वह रहता है, किसी अन्य राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त करता है। जैसा कि ट्रांजिट शब्द से पता चलता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या ले आने का काम है।
सीधे शब्दों में, जब किसी आरोपी को अदालत के आदेश के अनुसार गिरफ्तार किया जाता है और जबकि आरोपी को उपरोक्त मामले में अधिकार क्षेत्र वाले किसी अन्य सक्षम अदालत में मुकदमा चलाने की आवश्यकता होती है, तो आरोपी को ट्रंजिटरी अवधि के लिए जमानत दी जाती है। आरोपी को उस सक्षम अदालत तक पहुंचने के लिए आवश्यक अवधि जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है।
मौजूदा मामले में आरोपी अजय अग्रवाल सुरक्षा उत्पादों का कारोबार करने वाला कारोबारी है, जिसे महाराष्ट्र राज्य में किसी व्यावसायिक लेन-देन से जुड़े मामले में फंसाया गया है। उसने इस दलील के साथ अदालत का रुख किया कि चूंकि महाराष्ट्र में जांच चल रही है, इसलिए उसे महाराष्ट्र में इस तरह की जांच में भाग लेने की आवश्यकता है, और चूंकि, वह अपनी गिरफ्तारी से आशंकित हैं, इसलिए उसे ट्रांजिट जमानत अनुमति दी जानी चाहिए, जब तक वह उचित क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन करता है।
शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि ट्रांजिट जमानत एक निश्चित निश्चित अवधि के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा है, जैसा कि कोर्ट ने ऐसी ट्रांजिट जमानत दी है।
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि केवल इस तथ्य का मतलब है कि एक आरोपी को ट्रांजिट जमानत दी गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि नियमित अदालत, जिसके अधिकार क्षेत्र में मामला आएगा, इस तरह की ट्रांजिट जमानत का विस्तार करेगा और इस तरह की ट्रांजिट जमानत को अग्रिम जमानत में बदल देगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रांजिट ज़मानत दिए जाने पर, आरोपी व्यक्ति, जिसे ऐसी ट्रांजिट ज़मानत दी गई है, को नियमित अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना होता है और ऐसी अदालत अपनी योग्यता के आधार पर इस तरह की अग्रिम जमानत पर विचार करेगी।
यह देखते हुए कि आवेदकों और शिकायतकर्ता के बीच वाणिज्यिक लेनदेन हुआ और पार्टियों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इस प्रकार, न्यायालय ने इसे ट्रांजिट अग्रिम जमानत का एक उपयुक्त मामला पाया जहां आवेदक को विशेषाधिकार प्राप्त होना चाहिए।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि आवेदक/अजय अग्रवाल की गिरफ्तारी की स्थिति में 50,000/- रुपये का निजी बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर ट्रांजिट जमानत पर रिहा किया जाएगा। यह सुरक्षा छह सप्ताह की अवधि के लिए दी गई है।
केस टाइटल - अजय अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. और 3 अन्य [आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन 438 सी.आर.पी.सी. संख्या – 1669 ऑफ 2022]
केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 458
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