धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में गुरमीत राम के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

Brij Nandan

15 March 2023 5:29 PM IST

  • धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में गुरमीत राम के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरु रविदास और संत कबीर के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया।

    गुरु रविदास के अध्यक्ष जस्सी तल्हान की शिकायत पर इस महीने की शुरुआत में आईपीसी की धारा 295 ए के तहत प्राथमिकी [जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचना] इस महीने की शुरुआत में दर्ज किया गया था।

    शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राम रहीम ने एक वीडियो में गुरु रविदास और संत कबीर दोनों के बारे में अस्वीकार्य और विवादास्पद शब्दों में मनगढ़ंत कहानियां बताईं, जिससे रविदासिया समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची।

    ऐसा आगे आरोप लगाया गया कि अपमानजनक टिप्पणी राम रहीम द्वारा 5 फरवरी को अपने अनुयायियों के लिए किए गए एक सार्वजनिक संबोधन में की गई थी और इसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया था।

    प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए राम रहीम ने उच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि वीडियो वर्ष 2016 में उनके द्वारा दिए गए उपदेश का हिस्सा था, और इसे फरवरी 2023 में एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। इसमें याचिकाकर्ता के प्रवचन को गलत तरीके से दर्शाया गया है।

    उनकी ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर ने आज सुधीर मित्तल की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि यूट्यूब पर अपलोड की गई सामग्री दुर्भावनापूर्ण है और इस प्रकार, प्राथमिकी रद्द करने योग्य है।

    याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद, पीठ ने आज 30 मई, 2023 के प्रस्ताव का नोटिस जारी किया। एजी, पंजाब गौरव गर्ग धुरीवाला ने प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से नोटिस स्वीकार किया। प्रतिवादी संख्या 2 को सामान्य तरीके से सेवा करने का निर्देश दिया गया था।

    गौरतलब हो कि गुरमीत वर्तमान में सिरसा में अपने आश्रम में दो महिला शिष्यों के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। 2021 में गुरमीत को रणजीत सिंह हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट पंचकूला ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2019 में, उन्हें 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए भी दोषी ठहराया गया था।

    केस टाइटल - संत गुरमीत राम रहीम सिंह इनसान बनाम पंजाब राज्य और अन्य

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