हाईकोर्ट ने दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता को सरकारी भूमि के कथित अवैध अतिक्रमण, फंड की हेराफेरी के मामले में नोटिस जारी किया
LiveLaw News Network
18 Jan 2022 3:43 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भाजपा की दिल्ली यूनिट प्रमुख और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पार्षद आदेश गुप्ता द्वारा सरकारी भूमि के कथित अवैध अतिक्रमण और फंड की हेराफेरी के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने गुप्ता के अलावा दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, एनडीएमसी और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड को नोटिस जारी किया है।
यह याचिका अधिवक्ता हेमंत चौधरी ने जनहित में दायर की है।
उनका दावा है कि गुप्ता (प्रतिवादी नं. ) ने अपने आवास के सामने नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, सरकारी संसाधनों का उपयोग करके अपना निजी कार्यालय बनाया है और अपने निजी काम के लिए नगर निगम के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की है।
यह भी आरोप है कि गुप्ता बिना स्वीकृत योजना के अनधिकृत भवनों का निर्माण करने के लिए नगरपालिका संसाधनों का दुरुपयोग करके अपने निर्माण व्यवसाय को फलने-फूलने के लिए अपने कनेक्शन और शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिन्हें मानव जीवन के लिए अत्यधिक खतरनाक बताया गया है।
याचिका में कहा गया है,
"जिस दिन से प्रतिवादी नंबर 5 निर्वाचित हुआ है, वह ईमानदारी और आचरण के मानदंडों के अनुसार कार्य करने में विफल रहा है, जिसका सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए, लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है।"
यह आरोप लगाया गया कि अन्य प्रतिवादियों ने जानबूझकर ऐसी अवैधता को संरक्षित किया है और संबंधित अधिकारियों के पास कई शिकायतें दर्ज होने के बावजूद गुप्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
अग्रिम नोटिस पर गुप्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महाबीर सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नोटिस केवल राजनीतिक बैनर और होर्डिंग्स के खिलाफ जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है।
इस तरह के तर्क को खारिज करते हुए पीठ ने टिप्पणी की,
"सहानुभूति के तर्क न दें। वकीलों को केवल कानूनी आधार पर बहस करनी चाहिए। यदि कानून अनुमति देता है, तो आप इसे कर सकते हैं। यदि कानून अनुमति नहीं देता है, तो आपको इसे हटाना होगा।"
याचिका में कथित अतिक्रमण को तत्काल हटाने और गुप्ता द्वारा फंड के कथित दुरुपयोग की जांच की मांग की गई है।
दिल्ली सरकार से लोकायुक्त (दिल्ली के एनसीटी सरकार) की नियुक्ति के लिए एक और निर्देश मांगा गया है क्योंकि यह सीट पिछले 6-8 महीनों से खाली है।
एडवोकेट सत्यकाम दिल्ली एनसीटी के लिए पेश हुए और लेफ्टिनेंट जनरल, एडवोकेट अजय अरोड़ा एनडीएमसी के लिए पेश हुए। एडवोकेट अखिल हसीजा बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के लिए पेश हुए और वरिष्ठ वकील महाबीर सिंह गुप्ता के लिए पेश हुए।
केस का शीर्षक: हेमंत चौधरी बनाम राज्य, (डब्ल्यूपी (सी) 2022 का नंबर 1015)