दिल्ली दंगाः हाईकोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, चार सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

LiveLaw News Network

20 Jan 2022 9:39 AM GMT

  • दिल्ली दंगाः हाईकोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, चार सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को शाहरुख पठान द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। शाहरुख पठान ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तान दी थी। दंगा के दौरान सशस्त्र भीड़ द्वारा किए गए हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थीं और एक पुलिसकर्मी रोहित शुक्ला को गोली लगी थी। (एफआईआर 49/2020 जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज)

    जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले को 16 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए अधिसूचित करते हुए चार सप्ताह के अंदर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

    पठान की जमानत याचिका को शहर की एक सत्र अदालत ने पिछले साल दिसंबर में खारिज कर दिया था। अदालत का मानना ​​था कि संबंधित स्थान पर लगे नजदीकी कैमरे के सीसीटीवी फुटेज में दंगाइयों में उसकी मौजूदगी दिखाई दे रही है।

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    पठान की ओर से पेश वकील खालिद अख्तर ने सुनवाई के दौरान, एमएलसी में समय के बीच विभिन्न विसंगतियों पर प्रकाश डाला जब शुक्ला को कथित तौर पर गोली लगने से चोट लगी थी और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उनके बयान दर्ज किए गए थे।

    उन्होंने यह भी कहा कि पठान तीन अप्रैल, 2020 से हिरासत में था और मामले में जांच पूरी हो गई है। आगे यह तर्क दिया गया कि पठान गवाहों को धमकाने या प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है और मुकदमे में लंबा समय लग सकता है, जिससे जमानत की मांग की जा सकती है।

    खालिद ने यह भी प्रस्तुत किया कि चूंकि पठान के खिलाफ दो मामले दर्ज हैं। जांच एजेंसी ने एक अन्य एफआईआर 51/2020 से साक्ष्य लिया और उसे वर्तमान एफआईआर 49/2020 के तहत झूठा फंसाया।

    अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अनुज हांडा को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि पठान पहले ही लगभग एक साल और 9 महीने से हिरासत में है और एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत अपराध शामिल नहीं है। फिर आरोप पत्र भी दायर किया गया है।

    पठान के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 153ए, 283, 353, 332, 323, 307, 505 और 120 बी सपठित आईपीसी धारा 34 के और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

    घायल पुलिसकर्मी रोहित शुक्ला ने बयान दिया कि पिछले साल 24 फरवरी को लोगों के दो समूह थे, जिनमें से एक "अल्लाहु अकबर" के नारे लगा रहा था और सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि गैरकानूनी सभा हिंसक हो गई और पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान एक व्यक्ति ने उस पर पिस्तौल से गोली चला दी।

    उन्होंने यह भी बयान दिया कि एक अन्य स्थान पर हिंसक भीड़ में से 24 से 25 साल का एक लड़का पिस्तौल लेकर बाहर आया और उसे मारने की कोशिश की। बयान के अनुसार, यह आरोप लगाया गया कि लड़के ने गवाह पर गोली चलाई, जो तब घायल हो गया था।

    केस टाइटल: शाहरुख पठान बनाम राज्य

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