आय से अधिक संपत्ति : हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी आशीष कपूर को अंतरिम जमानत दी, संपत्ति घोषित करने का निर्देश दिया

Sharafat Khan

27 Sept 2023 6:05 PM IST

  • आय से अधिक संपत्ति : हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी आशीष कपूर को अंतरिम जमानत दी, संपत्ति घोषित करने का निर्देश दिया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस साल पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी आशीष कपूर के खिलाफ शुरू किए गए आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। कपूर हिरासत में बलात्कार, यातना और जबरन वसूली के आरोपों सहित कई एफआईआर में आरोपी हैं।

    जस्टिस अनूप चितकारा ने हालांकि कहा कि इस स्तर पर कपूर के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड को जमानत से इनकार करने के कारक के रूप में सख्ती से नहीं माना जा रहा है।

    पीठ ने कहा,

    " आरोपों की प्रकृति और इस मामले के विशिष्ट अन्य कारकों के प्रथम दृष्टया विश्लेषण के साथ-साथ प्री-ट्रायल कस्टडी जैसे लागू किए गए दंडात्मक प्रावधानों को देखते हुए इस स्तर पर इस आदेश में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन कोई भी उचित प्री-ट्रायल कैद नहीं होगी।"

    शर्तों में से एक यह है कि कपूर और उनकी पत्नी दोनों को 15 दिनों के भीतर जांचकर्ता को अपनी पूरी संपत्ति का विवरण देना होगा।

    यह आरोप लगाया गया है कि कपूर ने अपनी पत्नी कमल के साथ मिलकर ज्ञात स्रोतों से अधिक प्राप्त किया और अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की। हाईकोर्ट में चल रही वकीलों की हड़ताल के बीच कमल खुद कोर्ट में पेश हुईं। वह एक निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करती हैं।

    कमल ने दावा किया कि यह मामला "विभागीय प्रतिद्वंद्विता" और "असामाजिक तत्वों" के प्रभाव का नतीजा है। उन्होंने आगे दावा किया कि उन्हें सतर्कता ब्यूरो द्वारा मामले में केवल इसलिए नॉमिनेट किया गया था ताकि उनके पति पर "समझौता" करने का "दबाव" बनाया जा सके।

    अदालत ने आदेश दिया,

    " पंद्रह दिनों के भीतर व्यक्ति को अपने दो नोटरीकृत हलफनामे, और अपने पति/पत्नी (यदि कोई हों) के दो नोटरीकृत हलफनामे, (एक सेट जांचकर्ता के लिए और एक याचिकाकर्ता के नियोक्ता के लिए) सौंपना होगा, जिसमें निम्नलिखित संपूर्ण विवरण का उल्लेख होगा। या तो व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से और कैश इन हैंड। यदि व्यक्ति इस शर्त का पालन करने में विफल रहता है तो अकेले इस आधार पर यह न्यायालय आदेश को वापस लेने पर विचार करेगा।"

    इसमें आगाह किया गया कि आपराधिक इतिहास वाले किसी आरोपी की प्रत्येक जमानत याचिका पर विचार करते समय न्यायालय की तर्कसंगत जिम्मेदारी है कि वह विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करे। इसमें कहा गया है कि आपराधिक इतिहास उन मामलों का होना चाहिए जहां आरोपी को दोषी ठहराया गया हो, जिसमें निलंबित सजाएं और सभी लंबित एफआईआर शामिल रहें। हालांकि, आपराधिक रिकॉर्ड में वापस लिए गए अभियोजन या उन अभियोजनों को शामिल नहीं किया जा सकता है जिनके परिणामस्वरूप दोषमुक्ति, मुक्ति, रद्दीकरण, क्लोजर रिपोर्ट हुई हो।

    कोर्ट ने कपूर के संबंध में कहा, " मुकदमे के लंबित रहने के दौरान यदि याचिकाकर्ता कोई अपराध दोहराता है या करता है, जहां निर्धारित सजा सात साल से अधिक है या इस आदेश में निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो यह प्रतिवादी के लिए हमेशा स्वीकार्य होगा कि वह इस जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन करें। "

    मामला अब आगे विचार के लिए 03 अक्टूबर को पोस्ट किया गया है।

    अपीयरेंस : व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता की पत्नी कमल कपूर, राज्य की ओर से व्यक्तिगत रूप से डीएसपी सरवजीत सिंह।

    वकील: सीनियर एडवोकेट बिपिन घई, एडवोकेट निखिल घई।

    केस टाइटल : आशीष कपूर बनाम पंजाब राज्य

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