हाईकोर्ट ने दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न बिजली को हरियाणा को फिर से आवंटित करने के केंद्र के आदेश पर 29 अप्रैल तक रोक लगाई

LiveLaw News Network

1 April 2022 12:15 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा पारित एक आदेश पर 29 अप्रैल तक रोक लगा दी। इस आदेश में शहर के दादरी-द्वितीय थर्मल पावर स्टेशन द्वारा उत्पन्न बिजली को राष्ट्रीय राजधानी से हरियाणा राज्य में पुन: आवंटित करने को कहा गया था।

    केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा द्वारा मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

    जस्टिस यशवंत वर्मा ने मामले को 29 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए भारत संघ सहित प्रतिवादियों को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

    न्यायाधीश ने आदेश दिया,

    "अंतरिम आदेश अगली तारीख तक जारी रहेगा।"

    शर्मा ने अदालत को अवगत कराया कि 2015 में डीलोकेशन का अनुरोध किया गया और उक्त कोटे से लगभग 5-6 डीलोकेशन किए गए।

    शर्मा ने कहा,

    "उनके लिए आश्चर्य की कोई बात नहीं है।"

    अदालत बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड एक डिस्कॉम द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें बिजली मंत्रालय द्वारा पारित 29 मार्च, 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में दादरी-द्वितीय थर्मल पावर स्टेशन द्वारा उत्पन्न बिजली के कथित समर्पण का हवाला दिया गया था। दिल्ली सरकार ने इसे हरियाणा राज्य को स्थानांतरित कर दिया।

    पिछले सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने प्रस्तुत किया कि यदि आक्षेपित आदेश को लागू किया जाएगा तो अगले 24 घंटों में शहर की 23% आबादी बिजली से वंचित हो जाएगी।

    कोर्ट ने कहा,

    "अदालत रिट याचिका के पैराग्राफ पांच में किए गए अनुमानों पर भी ध्यान देती है, जहां याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अगर लागू होने की अनुमति दी जाती है तो शुक्रवार एक अप्रैल, 2022 को 00:00 बजे से लागू होगा। परिणामी कमी होगी गुरुवार यानी 31 मार्च 2022 को सुबह 10:00 बजे से पहले व्यवस्था करनी होगी। मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।"

    सेठी ने अदालत को यह भी अवगत कराया कि आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है, क्योंकि प्रतिवादी अधिकारियों को उस शक्ति को फिर से आवंटित करने के लिए कोई शक्ति नहीं है, जो याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए आवंटन का हिस्सा है और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित है।

    न्यायालय का ध्यान दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के दिनांक 30 मार्च, 2022 के आदेश की ओर भी आकृष्ट किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया कि आयोग ने विद्युत मंत्रालय को दिल्ली सरकार के हिस्से को फिर से आवंटित करने या वापस करने का कोई अनुरोध नहीं किया।

    अदालत ने नोट किया,

    "यह आदेश एनटीपीसी के साथ याचिकाकर्ता डिस्कॉम्स के बीच निष्पादित बिजली खरीद समझौते पर भी ध्यान देता है, जो 30 जुलाई 2035 तक वैध है। न्यायालय अतिरिक्त रूप से विद्युत अधिनियम, 2003 और क्षेत्राधिकार के आधार पर बदली गई वैधानिक व्यवस्था और संबंधित विद्युत नियामक आयोगों और विशेष रूप से उस अधिनियम की धारा 86 को सौंपा गया महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान देता है।"

    अब इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।

    केस शीर्षक: बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति एवं अन्य।

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