हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को गरीबी रेखा से नीचे एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन, इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

Sharafat

2 Jan 2023 1:48 PM GMT

  • हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को गरीबी रेखा से नीचे एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन, इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऐसे एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और राष्ट्रीय राजधानी में इसके खर्च को वहन करने में असमर्थ हैं।

    मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 2017 और उसके तहत बनाए गए नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे।

    अदालत ने 2011 में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दायर एक जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश पारित किया, जो एचआईवी एड्स और कई विकलांगों से पीड़ित थे, आवास और उनके कल्याण के लिए अन्य सुविधाओं के लिए, जिसमें गर्म पका हुआ भोजन भी शामिल है।

    जनहित याचिका में ऐसे सभी रोगियों के लिए खाद्य सुरक्षा, स्थायी आवास और आश्रय के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी आवश्यक नीतियों और योजनाओं पर केंद्र द्वारा शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई थी।

    अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर जवाब पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के तकनीकी और वित्तीय समर्थन के तहत 1998 से राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।

    19 दिसंबर, 2022 को दिल्ली सरकार द्वारा दायर ताज़ा हलफनामे में यह भी कहा गया है कि एचआईवी पॉजिटिव रोगियों की स्थिति में सुधार के लिए सहायता देने के लिए विभिन्न पुनर्वास योजनाएं और उपाय किए जा रहे हैं।

    अदालत ने नोट किया कि 120 लाभार्थियों को दिल्ली सरकार द्वारा लागू "एआरटी केंद्रों का दौरा करने के लिए दिल्ली में एआरटी केंद्रों का दौरा करने के लिए एचआईवी से संक्रमित लोगों/बच्चों के लिए पीएलएचआईवीएस/सीएलएचआईवी के लिए यात्रा रियायत योजना" के तहत नामांकित किया गया है और वर्तमान में 429 आवेदनों का निस्तारण किया गया है।

    अदालत ने कहा,

    "उपर्युक्त अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि जीएनसीटीडी 2017 अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के तहत सख्त अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है। इसके अलावा, जीएनसीटीडी ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं कि एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के लिए किफायती उपचार उपलब्ध हो, जिनके पास ऐसा करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हैं।"


    केस टाइटल: गिरीश और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

    साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (दिल्ली) 1

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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