दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अर्ध न्यायिक अधिकारियों को कार्यवाही के लिए वीसी लिंक की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
LiveLaw News Network
27 April 2022 1:27 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से अपने लेबर कमिश्नर द्वारा जारी एक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, जिसमें सभी अर्ध न्यायिक अधिकारियों को काज़ लिस्ट में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लिंक प्रदान करने को कहा है, ताकि पक्षकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कार्यवाही में शामिल हो सकें।
यह देखा गया कि COVID -19 मामलों में हालिया वृद्धि का हवाला देते हुए यह सरकारी आदेश सभी अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को सुनवाई के लिए वीसी लिंक प्रदान करने की आवश्यक है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने आदेश दिया,
"जीएनसीटीडी दिनांक 22.04.2022 के आदेश का पालन करना जारी रखेगा, जब तक कि वह लागू रहता है। श्रम विभाग के सभी अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है।"
यह आदेश श्रम विभाग के समक्ष सुनवाई के लिए लिंक की अनुपलब्धता की शिकायत उठाने वाली याचिका में आया।
एडवोकेट अनंत हजले और अनिल हजले ने तर्क दिया कि विभाग को हाइब्रिड सिस्टम को पूरी तरह से अपनाना चाहिए। हालांकि, कोर्ट का विचार था कि हाइब्रिड मोड के संबंध में अदालतों और यहां तक कि हाईकोर्ट में भी "वास्तविक कठिनाई" का सामना करना पड़ रहा है।
न्यायमूर्ति सांघी ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,
"हम इस पर चर्चा और बहस कर रहे हैं क्योंकि ऐसी अदालतें हैं जो हाइब्रिड कामकाज में समस्या का सामना कर रही हैं ... लिंक, कनेक्टिविटी के मुद्दे हैं, कभी-कभी इको समस्या होती है, सिस्टम सभी अदालतों में एक ही तरह से काम नहीं कर रहा है ... इसलिए हम इसके लिए कोई सामान्य निर्देश पारित नहीं करना चाहते।"
न्यायालय का ध्यान एक प्रॉक्सी काउंसल के साथ संयुक्त श्रम आयुक्त गुरमुख सिंह द्वारा दुर्व्यवहार की एक घटना की ओर भी खींचा गया।
पीठ ने टिप्पणी की,
"शिकायत यदि सही है यह तो चिंता का विषय है," दिल्ली सरकार को दो सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। "
मामले की सुनवाई 11 मई को होगी।
केस का शीर्षक: अनिल हजले और अन्य। बनाम दिल्ली हाईकोर्ट