हाईकोर्ट एफआईआर के अभाव में भी गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकता है: गुजरात हाईकोर्ट
Brij Nandan
25 Aug 2022 10:27 AM IST
गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने कहा कि गिरफ्तारी की आशंका रखने वाला व्यक्ति ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांग सकता है ताकि मामले में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए समय मिल सके, यहां तक कि एफआईआर दर्ज न होने पर भी।
ट्रांज़िट ज़मानत एक ऐसी ज़मानत होती है, जो किसी ऐसे न्यायालय द्वारा दी जाती है, जिसका उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र नहीं होता, जहां अपराध किया गया है। इसलिए एक "ट्रांजिट अग्रिम जमानत" तब होती है जब कोई व्यक्ति उस राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका रखता है जहां वह वर्तमान में स्थित है। जैसा कि "ट्रांजिट" शब्द से पता चलता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या ले जाने की क्रिया है।
जस्टिस निखिल एस. करियल की पीठ ने कहा,
"यदि गुजरात राज्य के भीतर किए गए समान प्रकृति के अपराध के लिए, यह न्यायालय आवेदन पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है और उक्त आवेदकों को अग्रिम जमानत देने के लिए सक्षम है, तो इस न्यायालय की सुविचारित राय में, यह भी इस न्यायालय के लिए आवेदकों के पक्ष में ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के लिए सक्षम हो, भले ही गुजरात राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में आवेदकों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज न हो और जबकि आवेदकों ने इस न्यायालय के समक्ष केवल उनकी गिरफ्तारी की उचित आशंका का अनुमान लगाया हो।"
बेंच ने एनके नायर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 1985 क्रिएलजे 1887 में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर बहुत भरोसा किया।
यह टिप्पणी जिमित सांघवी की पत्नी और ससुर द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करते हुए की गई, जिन्होंने महाराष्ट्र में अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी और घरेलू विवादों के बारे में एक नोट छोड़ दिया था।
आवेदकों ने कहा कि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी नहीं है। सुसाइड नोट ने उन्हें फंसाया और इस प्रकार गिरफ्तारी की उचित आशंका है। उन्होंने महाराष्ट्र में अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए उचित समय के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी।
एपीपी ने इस आधार पर आवेदन का विरोध किया कि प्राथमिकी अनुपस्थित होने पर ट्रांजिट अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की कोई उचित आशंका नहीं है।
जस्टिस करिले ने यह दोहराते हुए कि प्राथमिकी के बिना अग्रिम जमानत दी जा सकती है, मुख्य मुद्दा यह था कि क्या उच्च न्यायालय प्राथमिकी के अभाव में किसी अन्य राज्य में गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को मामले की सुनवाई होने तक सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हुए, जस्टिस करील ने 30 दिनों के लिए राहत दी और चेतावनी दी कि यदि आवेदक महाराष्ट्र में सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटाने में विफल रहे, तो ट्रांजिट अग्रिम जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी।
केस नंबर: आर/सीआर.एमए/13550/2022
केस टाइटल: मानसी जिमित संघव बनाम गुजरात राज्य
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