भ्रष्टाचार के आरोप: हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली एलजी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से रोका
Shahadat
27 Sept 2022 1:41 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पक्ष में और आम आदमी पार्टी और उसके पांच नेताओं के खिलाफ उनके खिलाफ उनके भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया।
जस्टिस अमित बंसल ने यह आदेश सक्सेना द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर पारित किया, जिसमें आप और उसके पांच सीनियर नेताओं पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई।
अदालत ने कहा,
"मैंने वादी और टेक डाउन ऑर्डर के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है। विस्तृत निर्देश हैं।"
पांच नेताओं में आतिशी सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जैस्मीन शाह शामिल हैं।
कोर्ट ने सक्सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह और महेश जेठमलानी को सुनने के बाद पिछले सप्ताह मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। प्रतिवादियों की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव नायर, संदीप सेठी और अरुण भारद्वाज पेश हुए।
सक्सेना के मुकदमे पर समन जारी करते हुए अदालत ने 22 सितंबर को कहा कि तीस दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल किया जाए और प्रतिवादियों से स्वीकार करने या इनकार करने का हलफनामा भी मांगा। वाद के साथ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 31 नियम 1 और 2 के तहत दायर अंतरिम राहत के लिए आवेदन के साथ पक्षकार और उसके सदस्यों को वाद के निपटारे तक या अगले आदेश तक रोकने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की गई।
सक्सेना ने आप और उसके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए मुकदमा दायर किया। अगस्त में पार्टी ने सक्सेना पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया था, जब वह नवंबर 2016 में नोटबंदी के समय खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे।
दिल्ली एलजी ने 5 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी की सत्ताधारी पार्टी और उसके नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि वे उनके खिलाफ कथित मानहानि वाले बयानों को बनाने या प्रकाशित करने या प्रसारित करने से रोकें और बंद करें।
पार्टी और उसके नेताओं को जारी नोटिस में सक्सेना ने कहा कि आप ने इस आशय का एक झूठा आख्यान बनाया कि उन्होंने प्रत्येक नकद में 1400 करोड़ रुपये की "डिमोटिजाइज करेंसी हासिल की और चैनलाइज़ किया।"
सक्सेना ने एडवोकेट बानी दीक्षित के माध्यम से भेजे गए नोटिस में कहा,
"वास्तव में आप ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई तृतीय पक्षों के माध्यम से अपने झूठे आख्यान को बनाने और फैलाने के लिए मीडिया ब्लिट्जक्रेग के साथ आगे बढ़े और सभी मीडिया प्लेटफार्मों, सोशल मीडिया और अन्य मीडिया आउटलेट्स का इस्तेमाल अपने झूठ को फैलाने और मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया।"
नोटिस में आगे दावा किया गया कि पार्टी द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से असत्य और पूरी तरह से विचित्र है। यह कहते हुए कि सक्सेना के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के आरोपों को उठाने के लिए कोई पूर्ववृत्त या प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं रहै।
नोटिस में कहा गया,
"आप द्वारा इतनी आक्रामक रूप से प्रकाशित/प्रसारित और सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित/परिचालित होने के कारण सच्चाई या सार्वजनिक हित का कोई अंश नहीं है। एक कथित 1400 करोड़ रुपये का घोटाले के बारे में आरोपों के लिए सबूत और/या आधार का टुकड़ा नहीं है, जो कल्पना होने के अलावा और कुछ नहीं है।"
केस टाइटल: विनय कुमार सक्सेना बनाम आम आदमी पार्टी और अन्य।