'जघन्य अपराध का आरोपी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकता है, जब वह खुद मुकदमे के जल्द समापन में सहयोग नहीं कर रहा हो': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया
LiveLaw News Network
3 May 2022 9:35 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में कहा कि एक जघन्य अपराध का आरोपी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकता है, जब वह खुद मुकदमे के जल्द समापन में सहयोग नहीं कर रहा हो।
2019 रायबरेली-आदित्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश यादव को जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा,
"जब आरोपी मुकदमे में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आरोपी-आवेदक पर सबसे नृशंस तरीके से एक युवक की भीषण हत्या का जघन्य अपराध का आरोप लगाया गया है, तो यह अदालत यह नहीं पाती है कि यह उपयुक्त मामला है जहां आरोपी-आवेदक को जमानत दी जानी चाहिए।"
क्या है पूरा मामला?
आरोपित आवेदक यादव एवं अन्य सह अभियुक्तों पर आरोप है कि अक्टूबर 2019 में जब मृतक अपने दोस्तों के साथ सोमू ढाबा (यादव के स्वामित्व वाले) में भोजन करने गया तो कुछ कहासुनी हो गयी और आरोपी-आवेदक एवं अन्य सह -अभियुक्तों ने घटना को दुर्घटना का रूप देने के लिए मृतक के साथ बुरी तरह मारपीट की और उसके शव को कुछ दूरी पर फेंक दिया।
यह आरोप लगाया गया कि सोमू ढाबा के सीसीटीवी फुटेज और रात 10 बजे से 1 बजे के बीच के रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया गया था। आवेदक सहित आरोपी व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 302, 201, 147, 148, 149, 323, 120-बी, 216 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अब, आरोपी यादव ने यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि घटना की तारीख से दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोप तय नहीं हुए हैं और मुकदमा शुरू नहीं हुआ है।
प्रस्तुतियां
उसके वकील ने आगे कहा कि निकट भविष्य में सुनवाई शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। आरोपित-आवेदक को अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन नहीं रखा जा सकता है और इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
यह तर्क दिया गया कि धारा 209 सीआरपीसी के साथ पठित धारा 209 के पूर्ण उल्लंघन में मामला / ट्रायल सत्र न्यायालय के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि यदि धारा 209 के साथ पठित धारा 207 सीआरपीसी का उल्लंघन किया गया है तो मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता है।
अंत में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(g) के साथ पठित अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत आरोपी-आवेदक के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप भी आरोपी-आवेदक के वकील द्वारा लगाया गया था।
दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं और आरोपी-आवेदक अपराध का मुख्य वास्तुकार है।
कोर्ट को आगे बताया गया कि आरोपियों को सभी कागजात दे दिए गए हैं, जो पुलिस ने दाखिल किए हैं, और इसलिए सीआरपीसी की धारा 207 या 209 का उल्लंघन नहीं है। अंत में कोर्ट को बताया गया कि आरोप तय होने से पहले आरोपी के पास सारे कागजात होंगे।
न्यायालय की टिप्पणियां
शुरुआत में, अदालत ने मुकदमे की स्थिति के बारे में सत्र न्यायालय की रिपोर्ट पर गौर किया और नोट किया कि कई आरोपियों ने अपने वकीलों को नियुक्त नहीं किया है और भले ही आरोपियों को न्याय मित्र की पेशकश की गई थी, उन्होंने एमिकस क्यूरी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आरोपी अलग-अलग जेलों में बंद हैं और कई आरोपियों ने डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की है और ट्रायल में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, अदालत ने आरोपी-आवेदक के वकील के साथ-साथ एजीए और शिकायतकर्ता के वकील की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद कहा,
"यह न्यायालय अपराध की गंभीरता, जिस तरह से इसे किया गया है, और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के बाद यह नहीं मानता है कि आरोपी-आवेदक इस स्तर पर जमानत का हकदार है। आरोपी आवेदक सोमू ढाबा का मालिक है, जहां एक हंगामे में, मृतक को पीटा गया था और जब किसी तरह वह अपनी मोटरसाइकिल पर वहां से भागा और उसके बाद फिर से आरोपी-आवेदक और दो चार पहिया वाहनों में अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा उसका कथित रूप से पीछा किया गया था और उसके बाद उसे एक वाहन ने टक्कर मार दी और फिर कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की गई और सबसे भीषण तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है।"
यह देखते हुए कि आरोपी-आवेदक और अन्य सह-आरोपी मुकदमे में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वे मुकदमे पर रुकना चाहते हैं, अदालत ने यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी।
केस टाइटल - सुरेश यादव ऑपोजिट बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. अपर मुख्य सचिव
केस शीर्षक - 2022 लाइव लॉ 224
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