"घटना के समय आरोपी सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 वर्षीय बच्ची की लज्जा भंग करने के आरोपी को बरी करने के आदेश को बरकरार रखा

LiveLaw News Network

20 Sep 2021 5:53 AM GMT

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक POCSO ( यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) आरोपी को बरी करने के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन उसके बरी होने के कारण को संशोधित किया गया। कोर्ट ने देखा कि घटना के समय आरोपी 'सिज़ोफ्रेनिया' से पीड़ित था

    इसके साथ ही कोर्ट ने उसको बरी करने के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी को 10 साल की बच्ची की लज्जा को भंग करने के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।

    न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने कहा कि निचली अदालत ने यह मानते हुए गलती की थी कि प्रतिवादी की मानसिक स्थिति सामान्य थी, भले ही उसे आरोपों से बरी करना सही था।

    गौरतलब है कि निचली अदालत ने इस बात को रेखांकित करते हुए मेन्स-रिया की उपस्थिति से इंकार किया था कि आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश नहीं की। हालांकि, इस विचार को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया क्योंकि यह नोट किया गया कि आरोपी लंबे समय से मानसिक विकार सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है।

    संक्षेप में मामला

    न्यायालय विशेष न्यायाधीश, इंदौर, जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील की अनुमति के लिए एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसके तहत प्रतिवादी / आरोपी को आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया था।

    आरोप यह था कि 11 जुलाई 2018 को रात करीब साढ़े नौ बजे उसने पीड़िता की पीठ पर दुलार किया, जिसकी उम्र करीब 10 साल थी और इस तरह उसने उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश की।

    निचली अदालत के न्यायाधीश ने साक्ष्य दर्ज करने और उसकी सराहना करने के बाद उसे इस आधार पर बरी कर दिया था कि आरोपी ने घटना के तुरंत बाद मौके से भागने की कोशिश नहीं की थी और उसके द्वारा दी गई पिटाई पर भी आपत्ति नहीं की थी।

    साथ ही, ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश और फैसले में यह भी दर्ज किया कि घटना की तारीख को, वह सामान्य था और किसी मानसिक विकार से पीड़ित नहीं था।

    उच्च न्यायालय की टिप्पणियां

    अदालत ने शुरुआत में पाया कि यह स्पष्ट है कि आरोपी ने अजीब तरीके से काम किया, घटना के समय कोई भावना नहीं दिखाई, लेकिन अदालत ने कहा, ऐसा व्यवहार अपने आप में प्रतिवादी को बरी करने का कारण नहीं हो सकता है।

    इसके बाद, कोर्ट ने जुलाई 2019 में MYHHospital के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अवलोकन किया, जिस पर तीन डॉक्टरों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है और उसे दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता है।

    इसलिए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि घटना के समय प्रतिवादी/अभियुक्त भ्रम की स्थिति में था और केवल इसी कारण से, जब घटना हुई तो उसने सामान्य रूप से कार्य नहीं किया।

    न्यायालय ने उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए कहा,

    "न्यायालय के न्यायाधीश ने यह मानते हुए गलती की है कि प्रतिवादी की मानसिक स्थिति सामान्य थी; यह भी पाया गया है कि प्रतिवादी ने मौके से भागने की कोशिश नहीं की थी, यह निष्कर्ष बताता है कि इस अदालत ने पाया है कि प्रतिवादी लंबे समय से मानसिक विकार सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था।"

    कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के बरी होने का फैसला सही है, लेकिन सभी गलत कारणों से इस तरह के निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए सौंपा गया।

    इस प्रकार निर्णय को इस हद तक संशोधित किया गया कि प्रतिवादी को घटना के समय मानसिक रूप से चुनौती दी गई थी और घटना के समय और स्थान पर बिल्कुल भी भावनाओं को न दिखाने का उसका व्यवहार केवल उसकी मानसिक स्थिति के कारण था, जो कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।

    केस का शीर्षक - मध्य प्रदेश राज्य बनाम रघुनाथी

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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