'उन्होंने मानसिक पीड़ा झेली': कलकत्ता हाईकोर्ट ने 1986 से लंबित अपील में धारा 489B IPC के तहत दोषसिद्धि के लिए सजा कम की

LiveLaw News Network

1 Feb 2022 10:49 AM GMT

  • उन्होंने मानसिक पीड़ा झेली: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 1986 से लंबित अपील में धारा 489B IPC के तहत दोषसिद्धि के लिए सजा कम की

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को जाली नोटों के मामले में एक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 489बी और धारा 489सी के तहत दी गई सजा को कम कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह आपराधिक कार्यवाही के लंबे समय तक लंबित रहने के कारण मानसिक पीड़ा से गुजरा था।

    अपीलकर्ता को उसके खिलाफ 28 दिसंबर, 1983 को शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में 13 अप्रैल, 1986 को दोषी ठहराया गया था। उसके बाद, उसकी ओर से की गई मौजूदा अपील 1986 से लंबित है।

    जस्टिस रवींद्रनाथ सामंत ने कहा कि अपीलकर्ता पहले ही डेढ़ महीने की सजा काट चुका है।

    तदनुसार कहा गया, "अपील जारी रहने के कारण, अपीलकर्ता/दोषी को चिंता, मानसिक पीड़ा और दुख का सामना करना पड़ा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वह पहले ही डेढ़ महीने की सजा काट चुका है। आपराधिक कार्यवाही लंबे समय तक लंबित रहने, अपीलकर्ता/दोषी द्वारा झेली गई मानसिक पीड़ा और मौजूदा अपील को देखते हुए मुझे लगता है कि विद्वान ट्रायल जज द्वारा दी गई सजा को यदि पहले से भुगती गई सजा में से घटा दिया गया है तो वह न्याय के हित में काम करेगी।"

    तदनुसार, अदालत ने अपीलकर्ता द्वारा पहले से ही दी गई सजा की अवधि को कम कर दिया जो कि केवल डेढ़ महीने है।

    कोर्ट ने आगे निर्देश दिया, "उपरोक्त सत्र परीक्षण मामले में विद्वान ट्रायल जज द्वारा दर्ज की गई सजा की पुष्टि की जाती है। हालांकि, सजा को केवल डेढ़ महीने तक कम कर दिया जाता है, जिसे अपीलकर्ता पहले ही पूरा कर चुका है।"

    मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता बिश्वनाथ दास ने सत्र न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की थी, जिसमें उसे आईपीसी की धारा 489 बी (असली, जाली या नकली नोटों को बैंक-नोट्स के रूप में प्रयोग करना), धारा 489C (जाली या जाली नोटों या बैंक-नोटों रखना) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, डिफॉल्ट की स्‍थ‌िति में 2,000 रुपये का जुर्माना और एक वर्ष का कठोर कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया गया था।

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    शुरुआत में, कोर्ट ने पाया कि वह ट्रायल जज द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि के आदेश से सहमत है। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि संबंधित ट्रायल जज ने अपीलकर्ता की उम्र को ध्यान में रखा था और वह एक बच्चे का पिता था और इसलिए उसने एक उदार सजा दी थी।

    रिकॉर्ड के अवलोकन के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता पहले से ही डेढ़ महीने से न्यायिक हिरासत में था।

    कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया, "अपीलकर्ता को 28 दिसंबर, 1983 को गिरफ्तार किया गया था और उसे निम्नलिखित तारीख यानी 29 दिसंबर, 1983 को विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। उसे 29 दिसंबर, 1983 से 3 जनवरी, 1984 की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में रखा गया था। इसके बाद, उन्हें जमानत पर ‌रिहा किया गया। अपीलकर्ता को दोषी ठहराए जाने और उपरोक्त सजा सुनाए जाने के बाद, उन्हें 13 अप्रैल, 1986 से 5 जून, 1986 की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में रखा गया था। इससे पता चलता है कि वह डेढ़ महीने से न्यायिक हिरासत में थे।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि वर्तमान अपील 1986 से लंबित है। न तो केस रिकॉर्ड और न ही अभियोजन पक्ष से कोई जानकारी प्राप्त हुई है कि अपीलकर्ता/दोषी जीवित है या नहीं। इसके अलावा, यह भी दर्ज किया गया था कि अपीलकर्ता को प्रशासनिक नोटिस की तामील और कई अवसर प्रदान करने के बावजूद सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

    तदनुसार, न्यायालय ने निर्देश देते हुए अपील का निपटारा किया, "चूंकि अपीलकर्ता पहले ही सजा काट चुका है, उसे तुरंत स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।"

    केस शीर्षक: विश्वनाथ दास बनाम राज्य

    केस सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (Cal) 18.

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