"उसके मन में संविधान के लिए कोई सम्मान नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीशों को 'संविधान के हत्यारे' कहने वाले व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराया

LiveLaw News Network

7 April 2022 2:36 PM IST

  • उसके मन में संविधान के लिए कोई सम्मान नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीशों को संविधान के हत्यारे कहने वाले व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराया जिसने एक पत्र लिख कर आरोप लगाया गया था कि जिला न्यायालय में सभी न्यायाधीश, अधिकारी और कर्मचारी बेईमान हैं और उन्होंने भारत के संविधान की हत्या की है।

    जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने बिना शर्त माफी को स्वीकार करने से इनकार करते हुए अवमानना [विक्रम शर्मा (क्लर्क)] का दोषी ठहराया।

    उल्लेखनीय है कि शर्मा ने दिसंबर 2016 में 125 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इलाहाबाद उच्च के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र लिखा। पत्र में आरोप लगाया था कि जिला न्यायालय में सभी न्यायाधीश, अधिकारी और कर्मचारी बेईमान हैं, उन्होंने भारत के संविधान की हत्या की है।

    अदालत ने जोर देकर कहा कि अदालत की आपराधिक अवमानना के लिए जल्द से जल्द माफी की पेशकश की जानी चाहिए क्योंकि देर से माफी शायद ही "अवमानना के शुद्धिकरण का सार है" दिखाता है।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "बेशक, एक माफी की पेशकश की जानी चाहिए। हालांकि, भले ही माफी देर से न हो, लेकिन अदालत इसे वास्तविक पश्चाताप के बिना पाती है और पाता है कि यह केवल एक बचाव का हथियार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अदालत इसे स्वीकार करने से इनकार कर सकती है। यदि माफी की पेशकश उस समय की जाती है जब अवमाननाकर्ता को पता चलता है कि अदालत सजा देने जा रही है, तो यह माफी नहीं रह जाती है और एक कायरतापूर्ण कृत्य बन जाती है। "

    इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अवमाननाकर्ता द्वारा की गई माफी इस विलंबित चरण में अवमानना की कार्यवाही के परिणाम से बचने के लिए केवल एक छलावरण थी।

    कोर्ट ने कहा कि जब कार्यवाही शुरू की गई थी तभी अगर अवमानना करने वाले ने अपने आचरण के लिए ईमानदारी से माफी मांगी होती, तो अदालत ने इस मामले में नरम रुख अपनाया होता।

    कोर्ट ने कहा कि अवमाननाकर्ता ने जानबूझकर कार्यवाही से परहेज किया और परिणामस्वरूप, वारंट जारी होने के बाद दो मौकों पर हिरासत में लिया गया था।

    कोर्ट ने आरोपी को अवमानना का दोषी ठहराते हुए कहा,

    "वर्तमान कार्यवाही में पारित आदेशों के संबंध में, हम उचित संदेह से परे आश्वस्त हैं कि अवमाननाकर्ता को अपने आचरण के लिए कोई पछतावा नहीं है। उसे कानून के अधिकार और भारत के संविधान के लिए कोई सम्मान नहीं है। एक उदार दृष्टिकोण रखते हुए मामला एक गलत संकेत भेजेगा। बुलंदशहर में जजशिप के एक क्लर्क, दिनांक 15.12.2016 को संचार भेजने में अवमानना का आचरण संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों को बदनाम करने और न्याय के प्रवाह को विकृत करने के लिए एक खुला कृत्य है। आरोप बेबुनियाद हैं और कोई आधार नहीं है।"

    नतीजतन, अवमानना करने वाले को छह महीने के साधारण कारावास और 1000/- रुपये जुर्माना के लिए दोषी ठहराया गया। अवहेलना करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

    यह देखते हुए कि वह पहले ही 20 महीने और 20 दिनों के लिए कैद का सामना कर चुका है, तदनुसार, सजा की अवधि को वर्तमान कार्यवाही में उसके द्वारा झेली गई कैद के खिलाफ सेट किया गया और इस प्रकार, जुर्माना जमा करने पर उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि शर्मा ने अपने पत्र में कहा था कि भारत के संविधान को 1 जनवरी, 2017 को दफनाया जाएगा और इसकी राख को जिम्मेदार हत्यारों को भेजा जाएगा।

    उन्होंने इस प्रकार कहा था,

    "बेमानों ने मेरी आवाज को कुचलने के लिए मुझ पर अनेक प्राण घातक हमले किए, जिससे अपनी सत्य न्याय जान की रक्षा के लिए प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक से भेजे हैं, जिसके सारे साक्षी मेरे पास हैं। 2014 को मेरे 30.4 ऊपर शानदार बेइमन जज, अधिकारियां, कर्मचारियों ने न्यायालय के कार्यलय में, ठाणे में चिकित्सालय में प्राण घाकक हमला कराया। मेरे कत्ल हुए संविधान का मृत्यु शरीर मुझे सौपा जाए, जिससे मैं अंतिम संस्कार विधि विधान से कर सकूं। अत: आप नोटिस प्राप्ति के 7 दिन के अंदर कारण स्पष्ट करें की जिस संविधान की हत्या आपके द्वारा की गई है, उस संविधान की मृत्यु शरीर से महामारी ना फेल और अंतिम संस्कार दिनांक 1.1.2017 को की जाए।"

    केस का शीर्षक - इन-री बनाम विक्रम शर्मा (क्लर्क)

    केस उद्धरण - 2022 लाइव लॉ 163

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