हरियाणा कोर्ट ने पॉक्सो केस में दीपक चौरसिया के खिलाफ 'यूपी के मुख्यमंत्री के साथ इंटरव्यू' के कारण हाजिर न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया

Brij Nandan

8 Feb 2023 2:39 AM GMT

  • हरियाणा कोर्ट ने पॉक्सो केस में दीपक चौरसिया के खिलाफ यूपी के मुख्यमंत्री के साथ इंटरव्यू के कारण हाजिर न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया

    पत्रकार-न्यूज एंकर दीपक चौरसिया (Deepak Chaurasiya) के खिलाफ 2013 के एक मामले में एक 10 वर्षीय लड़की और उसके परिवार के कथित रूप से 'मोर्फ्ड, एडिटेड और अश्लील' वीडियो प्रसारित करने और उसे यौन उत्पीड़न मामले से जोड़ने को लेकर एक और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम शशि चौहान ने सुनवाई के दिन (4 फरवरी) को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूर्व निर्धारित इंटरव्यू के कारण कथित रूप से अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

    हालांकि उपस्थिति से व्यक्तिगत छूट की मांग करने वाला एक आवेदन उनके वकील द्वारा दायर किया गया था, अदालत ने कहा कि चौरसिया या उनके वकील के किसी भी हलफनामे का समर्थन नहीं किया गया था। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि उनकी अनुपस्थिति को स्पष्ट करते हुए बिना किसी ठोस दस्तावेजी प्रमाण के दायर किया गया था।

    उनके वकील ने समझाया कि देरी जानबूझकर नहीं की गई है क्योंकि चौरसिया को यूपी के सीएम का साक्षात्कार करना था और उन्होंने यूपी के सीएम के अधिकारी से प्राप्त एक संचार भी दाखिल किया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि उक्त संचार चौरसिया को संबोधित नहीं किया गया था। न्यायालय ने इस तरह के संचार को दाखिल करने पर भी आपत्ति जताई क्योंकि मेल को प्रकृति में गोपनीय बताया गया था।

    गौरतलब है कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि चौरसिया जानबूझकर उस दिन अदालत के सामने पेश नहीं हुए, जिस दिन आरोप पर बहस के लिए मामला तय किया गया था, क्योंकि वह कार्यवाही में देरी करना चाहते हैं।

    समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा,

    "मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामला पहले से ही बहुत पुराना हो चुका है और पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है और आवेदक/आरोपी द्वारा व्यक्तिगत छूट के लिए दिया गया आवेदन किसी भी हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं है और उनकी अनुपस्थिति के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी सबूत नहीं दायर किया गया है। इसलिए आवेदन की अनुमति देने के लिए कोई आधार नहीं बनता है और इसे खारिज कर दिया जाता है।"

    इसके अलावा, अदालत ने चौरसिया के जमानत बॉन्ड और जमानतदार बॉन्ड को भी रद्द कर दिया। चौरसिया के खिलाफ 3 मार्च 2023 को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। सीआरपीसी की धारा 446 के तहत उनके जमानतदार को नोटिस भी जारी किया गया था।

    यह दूसरी बार है जब उनके खिलाफ इस तरह का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इससे पहले, 28 अक्टूबर को गुरुग्राम कोर्ट ने इसी तरह का आदेश जारी किया था, जब चौरसिया ने गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर अपनी व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। हालांकि, उनके आवेदन को प्रासंगिक चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा समर्थित नहीं किया गया था, इसलिए, अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

    चौरसिया उन आठ लोगों में शामिल हैं, जिन्हें दस साल की बच्ची और उसके परिवार के "एडिटेड", "अश्लील" वीडियो प्रसारित करने और वीडियो को आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले से जोड़ने पर चार्जशीट किया गया था।

    Next Story