मल्टी-करोड़ ठगी के आरोपों में हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब व बेटे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

Amir Ahmad

11 Nov 2025 5:26 PM IST

  • मल्टी-करोड़ ठगी के आरोपों में हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब व बेटे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रसिद्ध हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब को कथित मल्टी-करोड़ निवेश धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए पुलिस को चार्जशीट दाखिल होने तक किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई न करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेवा की खंडपीठ ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिनमें हबीब पिता-पुत्र ने संभल ज़िले में दर्ज हुई 32 FIR को चुनौती दी थी और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।

    FIR में आरोप है कि सितंबर, 2023 में दोनों ने संभल में एक सेमिनार आयोजित किया, जिसमें प्रतिभागियों को FLC (Follicle Global Company) नामक कंपनी में 2 लाख से 20 लाख तक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और भारी मुनाफ़े का आश्वासन दिया गया। मगर दो साल बीतने के बावजूद न तो निवेशकों को वादा किया गया लाभ मिला, न ही उनकी मूल धनराशि वापस की गई।

    कई FIR का सामना करते हुए हबीब और उनके बेटे ने कुल 8 याचिकाएँ दाखिल कर कार्यवाही रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है और मामले की जांच के दौरान तथ्यों की गहन पड़ताल आवश्यक है।

    रिकॉर्ड और राहत संबंधी प्रार्थनाओं पर विचार के बाद अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि यह संरक्षण पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल होने तक जारी रहेगा।

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