वारिस पंजाब दे के वकील का दावा- अमृतपाल सिंह को राज्य पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में लिया, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया
Brij Nandan
20 March 2023 4:49 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रविवार को कथित अलगाववादी नेता और 'वारिस पंजाब दे' संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह की पेशी/रिहाई की मांग वाली हैबियस कॉर्पस याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया।
जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ ने 'वारिस पंजाब दे' के कानूनी सलाहकार इमान सिंह खारा द्वारा दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया। वकील ने दावा किया कि सिंह को पंजाब पुलिस ने अवैध हिरासत में रखा है।
अदालत के समक्ष खारा के वकील ने तर्क दिया कि 'वारिस पंजाब दे' गठन सामाजिक न्याय के लिए लड़ने और पंजाब के अधिकारों और संस्कृति को बनाए रखने के लिए किया गया था और संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह हैं। सिंह को अवैध रूप से और जबरन राज्य पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। यहां तक कि उन्हें उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में भी सूचित नहीं किया गया।
यह भी दावा किया गया कि सिंह को पिछले 24 घंटों से अधिक समय से हिरासत में रखा गया है और प्रतिवादी उसके ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं।
दूसरी ओर, राज्य पुलिस और साथ ही गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि सिंह अभी भी फरार है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हालांकि हाल ही में उनके कई मददगारों को गिरफ्तार किया गया है।
हालांकि, विशेष रविवार की सुनवाई में मामले की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और मामले को 21 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
अमृतपाल सिंह को एक स्वयंभू कट्टरपंथी सिख उपदेशक और खालिस्तान समर्थक बताया जाता है। राज्य पुलिस ने पिछले महीने उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए एक व्यापक योजना के समर्थन में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की थी, जब उनके समर्थकों ने 23 फरवरी को अमृतसर के पास एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोलकर उनके एक सहयोगी को हिरासत से मुक्त कराया था।
राज्य पुलिस ने दावा किया कि उसने 18 मार्च को जालंधर जिले के मलसियान में सिंह के मर्सिडीज गाड़ी का लगभग 25 किमी तक पीछा किया। हालांकि, वह भागने में सफल रहा।
याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट जे.एस. वारिंग पेश हुए और प्रतिवादियों की ओर से एडवोकेट जनरल, विनोद घई पेश हुए थे।
केस टाइटल - इमान सिंह खारा बनाम पंजाब राज्य और अन्य [CRWP-2757-2023]
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