ज्ञानवापी: 'शिव लिंग' का वैज्ञानिक सर्वेक्षण उसे नुकसान पहुंचाए बिना किया जा सकता है' : एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया, वाराणसी कोर्ट सर्वेक्षण की निगरानी करेगा
Sharafat
14 May 2023 11:13 PM IST
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कथित तौर पर पाए गए 'शिव लिंग' का वैज्ञानिक सर्वेक्षण उसे नुकसान पहुंचाए बिना किया जा सकता है।
इस संबंध में एएसआई द्वारा जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा-I की खंडपीठ के समक्ष वैज्ञानिक जांच के संभावित परिणाम के साथ साइट का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों के बारे में अपनी राय बताते हुए एक रिपोर्ट दायर की गई। रिपोर्ट में उन तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है।
एएसआई के लिए अपील करते हुए भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने एडवोकेट मनोज कुमार सिंह की सहायता से प्रस्तुत किया कि जो तरीके साइट को नुकसान पहुंचाए बिना वैज्ञानिक जांच/सर्वेक्षण करने में मदद करते हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए और इसे कोर्ट द्वारा हरी झंडी दी जानी चाहिए, जिससे शिवलिंगम/स्थल की वास्तविक आयु का पता लगाया जा सके।
महत्वपूर्ण बात यह है कि एएस ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि शिव लिंग/लिंगम की प्रत्यक्ष डेटिंग संभव नहीं है और उम्र का पता केवल सामग्री की प्रॉक्सी डेटिंग से लगाया जा सकता है जो लिंगम की स्थापना के साथ सीधे तौर पर संबंधित हो सकती है यदि कोई है।
रिपोर्ट में कहा गया,
"धार्मिक महत्व की वस्तु जैसे कि शिव लिंगम या उस मामले के लिए पत्थर से बनी कोई अन्य वस्तु या प्रतीक आदि के लिए हमें आसपास की वस्तुओं से डेटिंग प्राप्त करनी होंगी। "
यह प्रस्तुति न्यायमूर्ति मिश्रा-I की पीठ के समक्ष की गई, जो वाराणसी कोर्ट के 14 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली 4 महिला हिंदू उपासकों द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
शुरुआत में प्रतिवादी नंबर 4 की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के 17 मई, 2022 के आदेश के मद्देनजर अदालत की कार्यवाही के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति जताई, जिसमें यह आदेश दिया गया था कि कथित संरचना/'शिव' लिंग' को संरक्षित/संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि इसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता और साइट का सर्वेक्षण या वैज्ञानिक जांच करने के लिए पारित कोई भी आदेश पूर्वोक्त आदेश का उल्लंघन होगा।
हालांकि जब एएसआई के वकीलों द्वारा एक विशिष्ट निवेदन किया गया कि साइट की वैज्ञानिक जांच शिवलिंगम / साइट को नुकसान पहुंचाए बिना कुशलता से की जा सकती है।
ए एस जी ने दावा किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के क्यूमिलेटिव रीडिंग से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यदि शिवलिंगम / साइट की कोई वैज्ञानिक जांच की जाती है, तो इसे नुकसान होगा। इसी तरह के तर्क एडिशनल एडवोकेट जनरल महेश चंद्र चतुर्वेदी ने उठाए।
न्यायालय को एएसआई की रिपोर्ट से समग्र धारणा मिली कि साइट / शिवलिंगम को नुकसान पहुंचाए बिना साइट की वैज्ञानिक जांच उपयुक्त रूप से की जा सकती है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिवलिंगम / साइट / शिवलिंगम की आयु, प्रकृति और स्थिति का निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक जांच के बाद भी साइट संरक्षित रहेगी।
" उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों द्वारा सहायता प्राप्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सक्षम मार्गदर्शन के तहत शिवलिंगम / साइट की वैज्ञानिक जांच आसानी से राइडर के अधीन की जा सकती है कि विचाराधीन स्थल / शिवलिंगम को क्षतिग्रस्त नहीं होगा और इसे अपने वर्तमान आकार में संरक्षित और संरक्षित किया जाएगा ।"
कोर्ट ने कहा,
तथ्यात्मक वास्तविकता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तकनीकी और वैज्ञानिक रिपोर्ट ने साइट / शिवलिंगम की वैज्ञानिक जांच करने के रास्ते खोल दिए हैं, जिससे संबंधित संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा।"
नतीजतन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 'शिव लिंग' का वैज्ञानिक सर्वेक्षण (आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके) करने का निर्देश दिया, जो कथित तौर पर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाया गया था जिससे इसकी उम्र का पता लगाया जा सके।
इसके साथ, दिनांक 14.10.2022 को जिला न्यायाधीश वाराणसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2022 को मूल वाद राखी सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य नंबर 18/ 2022 को पलट दिया।
न्यायालय ने आगे ट्रायल जज/जिला जज, वाराणसी को निर्देश दिया कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वावधान में साइट/शिवलिंगम की वैज्ञानिक जांच के मामले में आगे की सीमा तक आगे बढ़ें और कोर्ट ने कहा कि पूरी कवायद ट्रायल कोर्ट के निर्देशन में की जाएगी और पर्यवेक्षण के तहत और उसके द्वारा उस संबंध में सभी आवश्यक निर्देश पारित/जारी किए जाएंगे।
वाराणसी के ट्रायल कोर्ट द्वारा मूल वाद राखी सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य नंबर 18/ 2022 में आगे की कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए अदालत ने भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को एएसआई के संबंधित प्राधिकरण को ट्रायल जज / जिला न्यायाधीश, वाराणसी के समक्ष 22 मई को जिला न्यायाधीश, वाराणसी की अदालत से उपयुक्त दिशा-निर्देश लेने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने का निर्देश दिया। वे ट्रायल जज की सहायता करेंगे और इस आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में संरचना की वैज्ञानिक जांच करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
इसके साथ ही पुनरीक्षण की अनुमति दे दी गई।
अपीयरेंस
याचिकाकर्ता के वकील: प्रभाष पाण्डेय, विष्णु शंकर जैन
विरोधी पक्ष के वकील: सी.एस.सी., अमिताभ त्रिवेदी, फातिमा अंजुम, मनोज कुमार सिंह, सौरभ तिवारी, सैयद अहमद, विनीत संकल्प, जहीर
केस टाइटल - लक्ष्मी देवी और 3 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य। [सिविल रिवीजन नंबर 114/2022
साइटेशन: 2023 LiveLaw (AB) 147
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