ज्ञानवापी मस्जिद मामला : वाराणसी कोर्ट को मिली सर्वे रिपोर्ट, पक्षकारों से मांगी आपत्ति, 23 मई को अगली सुनवाई

Sharafat

19 May 2022 10:32 AM GMT

  • ज्ञानवापी मस्जिद मामला : वाराणसी कोर्ट को मिली सर्वे रिपोर्ट, पक्षकारों से मांगी आपत्ति,  23 मई को अगली सुनवाई

    ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट के 17 मई के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण रिपोर्ट गुरुवार को वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर को सौंपी गई।

    कोर्ट के निर्देशानुसार 14, 15 और 16 मई को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के बाद अदालत द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा व्यापक रिपोर्ट संकलित की गई है।

    अदालत ने अब इस मामले में दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इससे पहले कोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करने का फैसला किया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी और वाराणसी सिविल कोर्ट को इस मामले में आज कोई आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया।

    इसके बाद स्थानीय अदालत ने सुनवाई 23 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई यह दूसरी रिपोर्ट है, क्योंकि एक अन्य कोर्ट कमिश्नर, अजय कुमार मिश्रा, जिन्हें कोर्ट द्वारा पद से हटा दिया गया था, उन्होंने बुधवार (6 और 7 मई को किए गए एक सर्वेक्षण की) को अपनी दो पृष्ठ की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

    अब स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने आज 14, 15 और 16 मई को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कर दूसरी रिपोर्ट सौंपी है।

    गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद का नया सर्वे कराने के आदेश के लिए याचिकाकर्ताओं (हिंदू भक्तों) ने भी कोर्ट के समक्ष एक अर्जी लगाई है।

    याचिकाकर्ताओं ने 'शिवलिंग' के उत्तर की ओर की दीवार और 'नंदी' के सामने बने बेसमेंट का सर्वे कराने की मांग की है।

    16 मई को कोर्ट को बताया गया था कि कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर शिव लिंग मिला है। इसके तहत कोर्ट ने संबंधित स्थान/क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया था।

    आदेश में कहा गया,

    "वाराणसी के जिलाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह उस स्थान को तत्काल सील कर दें जहां शिवलिंग पाया जाता है और सील की गई जगह में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है।"

    कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और सीआरपीएफ कमांडेंट, वाराणसी को भी निर्देश दिया कि वह सीलबंद जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करें जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग कथित तौर पर पाए गए हैं।

    कोर्ट ने 12 मई को आदेश दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद-काशिविश्वनाथ मंदिर परिसर में सर्वे का काम होता रहेगा और कोर्ट द्वारा पूर्व में नियुक्त कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा।

    कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ दो और वकीलों को कमिश्नर के तौर पर भी नियुक्त किया था और आगे आयोग को 17 मई तक कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था।

    बैकग्राउंड

    अदालत ने पिछले महीने पांच हिंदू महिलाओं द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक हिंदू मंदिर में साल भर प्रार्थना करने की अनुमति की मांग करने वाली याचिकाओं पर परिसर के निरीक्षण का आदेश दिया था।

    स्थानीय अदालत ने पहले अधिकारियों को 10 मई तक एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, हालांकि, सर्वेक्षण नहीं हो सका क्योंकि मस्जिद समिति ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का विरोध किया था। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के बाहर हंगामा हुआ और मस्जिद कमेटी के सदस्य मांग कर रहे थे कि मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी रोकी जाए।

    इसके बाद अंजुमन प्रबंधन मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका दायर कर एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की गई। 3 दिन की बहस के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि परिसर का सर्वे जारी रहेगा।

    कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से भी इनकार कर दिया था। उनके अलावा कोर्ट ने विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को कोर्ट कमिश्नर भी बनाया। अपने आदेश में न्यायाधीश ने अपने परिवार की सुरक्षा और न्यायाधीश की सुरक्षा पर उनकी चिंता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।

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