ज्ञानवापी मामला | 'सिर्फ हिंदू देवी-देवताओं की पूजा का अधिकार मांगने से मस्जिद का चरित्र मंदिर में नहीं बदल जाता': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की

Shahadat

2 Jun 2023 3:38 AM GMT

  • ज्ञानवापी मामला | सिर्फ हिंदू देवी-देवताओं की पूजा का अधिकार मांगने से मस्जिद का चरित्र मंदिर में नहीं बदल जाता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे पर अपनी आपत्ति को खारिज करने वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केवल मां श्रीनगर गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और अन्य देवताओं (मस्जिद परिसर के अंदर स्थित) की पूजा करने के अधिकार को लागू करने के लिए कह रहे हैं। यह ऐसा कार्य नहीं है, जो ज्ञानवापी मस्जिद के चरित्र को मंदिर में बदल देता है।

    जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वादी (5 हिंदू महिलाओं) द्वारा वाराणसी कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में मंदिर की बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा करने का अधिकार मांगा गया है। मस्जिद परिसर, (ज्ञानवापी मस्जिद परिसर) में कोई बदलाव नहीं लाना चाहता है या इसके चरित्र को बदलना नहीं चाहता है।

    इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय ने वादपत्र विशेष रूप से दिया कि यह वाद दैनिक आधार पर पूजा करने और देवताओं के दर्शन करने के अधिकार के अस्तित्व पर जोर देता है, जिसका प्रयोग वर्ष 1990 तक सामान्य रूप से हिंदू बिना किसी रोक-टोक द्वारा किया गया।

    अदालत ने यह टिप्पणी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) के तर्क के जवाब में की कि 5 हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर मुकदमे के माध्यम से पूजा करने के अधिकार की मांग करके वे ज्ञानवापी मस्जिद/मंदिर के चरित्र को बदलना चाहती हैं।

    न्यायालय ने कहा कि यह मुकदमा पूजा के अस्तित्व के अधिकार को लागू करने का प्रयास करता है जिसका प्रयोग वे 15 अगस्त 1947 के बाद से कर रहे हैं और यह वादी का मामला नहीं है कि वे किसी भी तरह से सूट प्रॉपर्टी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं या उसके चरित्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो कि 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के अनुसार वर्जित है।

    न्यायालय ने कहा कि देवी-देवताओं की पूजा करने के अधिकार का प्रयोग 15 अगस्त 1947 के बाद से लेकर 1993 तक किया जा रहा है। इसलिए पूरे वर्ष देवताओं की पूजा करने के अधिकार को लागू करने पर अधिनियम, 1991 की धारा 3 और 4 के तहत रोक नहीं लगती है।

    अदालत ने कहा,

    " यह तथ्य कि उन्हें साल भर देवी माँ श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और अन्य देवताओं के दर्शन और पूजा करने का अधिकार है, जैसा कि वादी जैसे भक्त कर रहे थे, जैसा कि पहले ही टिप्पणी की जा चुकी है, तक वर्ष 1990 और अब वर्ष के एक ही दिन कर रहे हैं। यह न्यायालय यह देखने में विफल रहा है कि यदि वादी या उनके जैसे भक्त वर्ष में एक ही दिन पूजा और देवताओं के दर्शन कर सकते हैं तो मस्जिद के चरित्र को कोई खतरा नहीं है। कैसे इसे दैनिक या साप्ताहिक बनाने से मस्जिद के चरित्र में परिवर्तन या परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ माध्यम से सरकार द्वारा भी विनियमन किया जा सकता है।"

    इसके साथ ही खंडपीठ ने वाराणसी कोर्ट के 12 सितंबर, 2022 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उक्त मुकदमे को बरकरार रखा गया।

    इसके अलावा, अदालत ने परिसीमा के आधार पर मस्जिद समिति द्वारा उठाई गई आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मानने के लिए त्रुटिपूर्ण आधार है कि वादी जो लागू करना चाहते हैं वह हिंदुओं का धार्मिक सामुदायिक अधिकार है। इसके बजाय, वादी चाहते हैं कि देवताओं की पूजा करने के अपने व्यक्तिगत अधिकार को लागू करें।

    अदालत ने कहा,

    "याचिकाकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि समान अधिकार के लिए कोई वर्ग कार्रवाई पहले हिंदुओं की ओर से संहिता के आदेश I नियम 8 के तहत लाई गई और किसी तरह के असफल टर्मिनस तक पहुंच गई, जिससे इन वादियों को किसी भी तरह के तरीके से बाध्य किया जा सके। किसी विशेष धार्मिक समुदाय या संप्रदाय के सदस्य के लिए पूजा करने का अधिकार उसका व्यक्तिगत अधिकार है। यह नागरिक अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों है। यदि समुदाय की ओर से किसी पूर्व वर्ग कार्रवाई द्वारा कवर नहीं किया गया है तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जिसके द्वारा वर्ग या समुदाय की निष्क्रियता, 1963 के अधिनियम की धारा 9 के तहत उस वर्ग या समुदाय के व्यक्तिगत सदस्य के खिलाफ लगातार परिसीमन का कारण बनेगी, यदि उसके पास अपनी व्यक्तिगत क्षमता में वह अधिकार है, यद्यपि उस वर्ग या समुदाय का सदस्य है।"

    इसे देखते हुए न्यायालय ने कहा कि हिंदू भक्तों में से कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी भी दिन अधिकार से वंचित किया जाता है, उस दिन कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा, जिस दिन उसे देवी-देवताओं की पूजा करने से रोका जाता है।

    अपीयरेंसः

    याचिकाकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट सैयद अहमद फैजान, जहीर असगर, फातिमा अंजुम, महमूद आलम और प्रतिवादी के वकील: प्रभाष पांडे, आर्य सुमन पांडे, सौरभ तिवारी, विष्णु शंकर जैन, विनीत संकल्प, हरि शंकर जैन, मणि मुंजाल, पार्थ यादव।

    एडिशनल एडवोकेट जनरल एम.सी. चतुर्वेदी ने मुख्य सरकारी वकील-वी बिपिन बिहारी पांडे की सहायता से, अतिरिक्त मुख्य सरकारी वकील रणंजय सिंह, सरकारी वकील श्रवण कुमार दुबे, गिरिजेश कुमार त्रिपाठी और हरे राम त्रिपाठी प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 6, 7 और 8 की ओर से पेश हुए।

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