ज्ञानवापी विवाद: हिंदुओं को मस्जिद के अंदर पूजा करने का अधिकार मांगने वाला नया सूट वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्राफंसफर

Brij Nandan

25 May 2022 10:17 AM GMT

  • ज्ञानवापी विवाद: हिंदुओं को मस्जिद के अंदर पूजा करने का अधिकार मांगने वाला नया सूट वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्राफंसफर

    कथित तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए देवताओं (शिव लिंग) की पूजा करने की अनुमति मांगने वाला एक नया मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है।

    अब इस मामले की सुनवाई 30 मई को होगी।

    आज मामला सिविल जज-सीनियर डिवीजन से सिविल जज सीनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र पांडेय को ट्रांसफर कर दिया गया है।

    वादी किरण सिंह ने प्रतिवादियों (अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति सहित) के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की है कि वे हिंदू याचिकाकर्ताओं / भक्तों के प्रवेश और शिव लिंग की धार्मिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न न करें।

    याचिका में सीपीसी की धारा 80 (2) के अनुपालन से छूट की मांग की गई है क्योंकि वे राज्य सरकार को अनिवार्य रूप से 60 दिनों का नोटिस नहीं दे सकते क्योंकि यह मामला अत्यावश्यक प्रकृति का है।

    याचिका में कहा गया है कि चूंकि मुख्य मुकदमे (5 हिंदू महिलाओं द्वारा दायर) के निपटारे में समय लग सकता है और इस बीच भक्तों को पूजा और अन्य धार्मिक प्रदर्शन के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है।

    याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वाद के निपटारे तक भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर देवताओं की पूजा करने से रोका नहीं जाना चाहिए।

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