[ज्ञानवापी विवाद] हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की, कहा- अगर मस्जिद कमेटी वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करेगी तो उनके पक्ष को भी सुना जाए

Brij Nandan

14 Sep 2022 8:02 AM GMT

  • [ज्ञानवापी विवाद] हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की, कहा- अगर मस्जिद कमेटी वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करेगी तो उनके पक्ष को भी सुना जाए

    ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Case) में एक हिंदू उपासक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। महिला उपासक रेखा पाठक द्वारा कैविएट दाखिल किया गया है, जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा वाराणसी कोर्ट के समक्ष दायर मुकदमे में पहली याचिकाकर्ता है।

    कैविएट में कहा गया है कि अगर अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा वाराणसी कोर्ट के 12 सितंबर के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाती है, जिसमें अदालत ने हिंदू उपासकों के मुकदमे को सुनवाई योग्य पाया था, तो हिंदू पक्ष को भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए।

    कैविएट में कहा गया है,

    "यदि कोई पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही दिनांक 12.09.2022 के आदेश के खिलाफ सिविल सूट संख्या: 18 2022 (मूल सूट संख्या: 693/2020) और आगे यह न्यायालय कृपापूर्वक यह निर्देश देते हुए प्रसन्न हो सकता है कि प्रस्तावित विरोधी पक्ष के वकील को तत्काल सिविल रिवीजन, (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत) की प्रति इसके अनुलग्नक के साथ प्रदान की जाए और कैविएटर/आवेदक/प्रस्तावित विपक्षी पक्ष के वकील के लिए आवेदन, यदि कोई हो, पर रोक लगाएं और आगे कैविएटर/आवेदकों/प्रस्तावित विपक्षी पार्टी को सुनवाई का अवसर देने की कृपा करें। उपरोक्त मामले में कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से पहले रिवीजन और अंतरिम राहत के लिए आवेदन (यदि कोई दायर किया गया है) जो इस माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है।"

    कैविएटर ने यह भी कहा है कि वह प्रभावित पक्ष है इसलिए उसे किसी भी सिविल याचिका (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत) के विरोध में सुना जाए, जिसमें वाराणसी कोर्ट (12 सितंबर, 2022) के आक्षेपित आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है, अन्यथा उन्हें अपूरणीय क्षति और क्षति होगी।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि वाराणसी कोर्ट ने अपने 12 सितंबर के आदेश में, हिंदू उपासकों के मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति द्वारा दायर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने हिंदू उपासकों की याचिका पर सुनवाई के पक्ष में फैसला सुनाया।

    पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर मुकदमे के संबंध में कोर्ट ने विशेष रूप से माना है कि हिंदू उपासक दावा करते हैं कि 15 अगस्त, 1947 के बाद भी मस्जिद परिसर (जो पूजा स्थल अधिनियम के तहत प्रदान की गई कट ऑफ तिथि है) में हिंदू देवी-देवताओं की द्वारा पूजा की जा रही थी, इसलिए, इस मामले में इस अधिनियम की कोई प्रयोज्यता नहीं होगी।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    "वर्तमान मामले में, वादी विवादित संपत्ति पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान की पूजा करने के अधिकार की मांग कर रहे हैं, इसलिए, इस मामले को तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है। इसके अलावा, वादी की दलीलों के अनुसार, वे 1993 तक लंबे समय से विवादित स्थान पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान हनुमान, भगवान गणेश की लगातार पूजा कर रहे थे। 1993 के बाद, उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य के नियामक के तहत वर्ष में केवल एक बार उपरोक्त देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार वादी के अनुसार, उन्होंने 15 अगस्त, 1947 के बाद भी नियमित रूप से विवादित स्थान पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान हनुमान की पूजा की जा रही थी। वादी के मुकदमे को अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।"

    यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि 1991 के अधिनियम के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि देश में मौजूद सभी पूजा स्थल 15 अगस्त, 1947 को यथावत रहेंगे।

    इस संबंध में, कोर्ट ने कहा कि वादी (हिंदू महिला उपासक) केवल विवादित संपत्ति पर पूजा करने के अधिकार का दावा कर रहे हैं और वे मां श्रृंगार गौरी और अन्य दृश्यमान और अदृश्य देवताओं की पूजा इस तर्क के साथ करना चाहते हैं कि वे वर्ष 1993 से वहां पूजा कर रहे हैं।


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