ज्ञानवापी - 'सर्वेक्षण के दौरान मलबा हटाने के लिए एएसआई अधिकृत नहीं, गिर सकती है मस्जिद', समिति ने सर्वेक्षण का समय बढ़ाने का विरोध किया

Sharafat

4 Sept 2023 4:39 PM IST

  • ज्ञानवापी - सर्वेक्षण के दौरान मलबा हटाने के लिए एएसआई अधिकृत नहीं, गिर सकती है मस्जिद, समिति ने सर्वेक्षण का समय बढ़ाने का विरोध किया

    अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली समिति) ने वाराणसी कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की उस याचिका का विरोध किया गया है, जिसमें मस्जिद परिसर से संबंधित अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई ने आठ सप्ताह का समय मांगा है।

    मस्जिद समिति ने अपने आवेदन में कहा है कि एएसआई मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है क्योंकि एएसआई को मस्जिद परिसर के अंदर मलबा या कचरा हटाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। .

    अपने आवेदन में एएसआई ने मलबा/कचरा आदि हटाने के बाद सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव दिया है। आवेदन में कहा गया है कि हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को केवल वैज्ञानिक पद्धति और जीपीआर पद्धति से सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है, एएसआई को किसी भी मलबे या कचरे की सफाई के बाद सर्वेक्षण करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।

    मस्जिद समिति के आवेदन में आगे दावा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार की पश्चिमी बैरिकेडिंग के अंदर मौजूद मलबे या मिट्टी को हटाने और मलबे को दूसरी जगह लाकर इकट्ठा करने से मस्जिद की इमारत के लिए खतरा हो सकताअ है और इसके कारण यह ढह सकती है। .

    आवेदन में आगे कहा गया है कि एएसआई के अतिरिक्त निदेशक आलोक त्रिपाठी एचसी में उनके द्वारा दायर हलफनामे (दिनांक 26 जुलाई, 2023) के विपरीत सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं, जो हाईकोर्ट के 3 अगस्त, 2023 के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त 2023 आदेश के खिलाफ है।

    आवेदन में कहा गया कि

    “ एएसआई सर्वेक्षण के दौरान, तहखाने से बहुत सारी मिट्टी निकाली गई और मस्जिद के पश्चिम में खुले मैदान में जमा की गई और मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पश्चिमी हिस्से में मौजूद मिट्टी की भी खुदाई की गई। 3 सितंबर, 2023 को इस मिट्टी को दो ट्रकों से निजी संपत्ति से एएसआई के लिए ले जाया गया, जो 4 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है।"

    इस पृष्ठभूमि में मस्जिद समिति ने उसके आवेदन में वाराणसी कोर्ट से एएसआई को सर्वेक्षण के लिए और समय न बढ़ाने इस संबंध में एएसआई की याचिका खारिज करने का आग्रह किया है।

    उल्लेखनीय है कि एएसआई वर्तमान में वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश के अनुसार वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं। एएसआई करीब 30 दिन पहले ही परिसर का सर्वेक्षण कर चुका है।

    सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 'वुज़ुखाना' क्षेत्र को छोड़कर, जहां पिछले साल एक 'शिव लिंग' पाए जाने का दावा किया गया था, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने से रोकने से इनकार कर दिया था।

    एएसआई की ओर से दिए गए इस अंडरटैकिंग को रिकॉर्ड पर लेते हुए कि साइट पर कोई खुदाई नहीं की जाएगी और संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, अदालत ने सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी।

    कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश (3 अगस्त के) को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया था, जिसमें एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी थी।

    वाराणसी जिला जज ने 21 जुलाई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के निदेशक को उस क्षेत्र (वुजुखाना) को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का निर्देश दिया, जिसे पहले सील कर दिया गया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ऐसा किया गया है। एक हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर बनाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को इस आदेश को बरकरार रखा था।

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