गुंजन सक्सेना: द करगिल गर्ल : दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की याचिका पर निषेधाज्ञा जारी करने से इनकार किया

LiveLaw News Network

2 Sep 2020 7:35 AM GMT

  • गुंजन सक्सेना: द करगिल गर्ल : दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की याचिका पर निषेधाज्ञा जारी करने से इनकार किया

    The Kargil Girl: Delhi HC Refuses To Grant Injunction In A Plea Moved By Centre

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुंजन सक्सेना: द करगिल गर्ल के खिलाफ निषेधाज्ञा प्रदान करने से इनकार कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल कर दावा किया है कि उक्त फिल्म में भारतीय वायु सेना को खराब रोशनी में गलत तरीके से चित्रित किया गया है।

    न्यायमूर्ति राजीव शकधर की एकल पीठ ने राहत देने से इनकार करते हुए उल्लेख किया कि फिल्म नेटफ्लिक्स के मंच पर पहले से ही लंबे समय से है और अब निषेधाज्ञा देने के लिए बहुत देर हो चुकी है।

    फिल्म के निर्माताओं - धर्मा प्रोडक्शंस के खिलाफ केंद्र सरकार और भारतीय वायु सेना द्वारा दायर याचिका में फिल्म के निर्माताओं को इसे किसी भी OTT मंच पर निजी तौर पर या सार्वजनिक डोमेन में दिखाने पर रोक के लिए अदालत के निर्देश की मांग की।

    केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मोड और यहां तक ​​कि प्रचार अभियानों से भी फिल्म को वापस लेने की मांग की।

    याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वायु सेना अधिनियम और वायु सेना नियमों के तहत, किसी भी फिल्म, धारावाहिक या वाणिज्यिक निर्माताओं को भारतीय वायु सेना को चित्रित करने या सशस्त्र बलों की सहायता की आवश्यकता के लिए रक्षा मंत्रालय की पूर्वानुमति लेनी होगी।

    रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 2013 के दिशानिर्देशों में पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को भी निर्धारित किया गया है, जिसे उक्त दिशानिर्देशों के तहत स्थापित 'पूर्वावलोकन समिति' के सामने फिल्म के पूर्वावलोकन की आवश्यकता होती है।

    याचिकाकर्ताओं की दलील है कि सशस्त्र बलों से अपेक्षित सहायता की पेशकश के प्रस्ताव पर विचार करते समय, मंत्रालय इस विश्वास और धारणा के तहत था कि बचाव पक्ष का इरादा एक फिल्म बनाने का था, जिसके तहत भारतीय वायु सेना को उचित प्रामाणिकता और अखंडता के साथ प्रदर्शित किया जाएगा, जो राष्ट्र के युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

    यह दावा करते हुए कि बचाव पक्ष ने एकतरफा रूप से मंत्रालय की स्वीकृति के बिना फिल्म का नाम सिर्फ ' करगिल गर्ल' से बदलकर 'गुंजन सक्सेना: द करगिल गर्ल' कर दिया। ये तर्क दिया गया कि:

    'एक युद्ध नायक की जीवन कहानी पर आधारित भारतीय सशस्त्र बलों पर बनी एक ऐतिहासिक फिल्म सच्ची घटनाओं / उदाहरणों पर आधारित होनी चाहिए और ऐसी बायोपिक फिल्म देखने वाले दर्शक मानते हैं कि उसमें दिखाई गई घटनाएं / घटनाएं वास्तविक और सच्ची घटना हैं । इस तरह की फिल्म को इस हद तक काल्पनिक या नाटकीय नहीं बनाया जा सकता, जैसा कि वर्तमान फिल्म में है, जिसमें झूठे और भ्रामक तथ्यों / घटनाओं के आधार पर एक पूरी तरह से अलग परिप्रेक्ष्य बनाया गया है, जो दर्शकों के मन में प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता है जिससे किरदार और संगठन की छवि धूमिल होती है जो एक ऐतिहासिक और बायोपिक फिल्म में दिखाए गए हैं। '

    याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि बचाव पक्ष ने अपनी व्यावसायिक फिल्म को एक ऐतिहासिक बायोपिक के रूप में पेश किया और व्यावसायिक रूप से लाभ कमाने के लिए समान रूप से सनसनीखेज बनाने के लिए सही तथ्यों को विकृत किया।

    इस मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और स्थायी वकील गौरंग कंठ ने किया।

    

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