गुजरात दंगे 'साजिश' मामला- 'कुछ और दिन प्रतीक्षा करें': हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड की केस रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

Sharafat

9 Aug 2023 12:18 PM GMT

  • गुजरात दंगे साजिश मामला- कुछ और दिन प्रतीक्षा करें: हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड की केस रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

    गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें गुजरात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। गुजरात पुलिस ने तीस्ता पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया गया था जिससे तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी सहित उच्च सरकारी अधिकारियों को 2002 के गुजरात दंगे मामले में फंसाया जा सके।

    आज सुबह जब मामले का उल्लेख किया गया तो जस्टिस संदीप एन. भट्ट ने टिप्पणी की कि वह तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते, खासकर तब जब 2018 के प्रवेश मामले अभी भी उनकी अदालत में लंबित हैं।

    जस्टिस भट्ट ने कहा,

    "अगर आपका मामला आज तक पहुंचता है तो मैं इस पर सुनवाई करूंगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो सबसे कम तारीख दी जाएगी। आप इस अदालत की प्रथा से अवगत हैं। हम इस पर विचार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह संभव है।"इसके बाद शाम करीब 5 बजे, जब अदालत उठने वाली थी, सीतलवाड के वकील अर्जुन जोशी ने मामले का फिर से उल्लेख किया और कहा कि मामला प्रवेश के लिए लंबित है।"

    जस्टिस भट्ट ने कहा,

    "आज भी हम 2018 के दाखिले के मामलों तक नहीं पहुंच सके। कुछ दिन और इंतजार करें...संभव नहीं। सबसे पहली तारीख 18 सितंबर है। हर दिन 250 से ज्यादा मामले होते हैं। मैं सभी को शामिल नहीं कर सकता। आपका मामले में निश्चित रूप से कुछ और समय लगेगा। 18 सितंबर को मेरे पास अपेक्षाकृत कम मामले हैं, इसलिए मैं आपके मामले को समायोजित कर सकता हूं। या उसके बाद कोई अन्य तारीख दे सकता हूं।''

    अब इस मामले की सुनवाई 18 सितंबर को होगी

    ।यह ध्यान दिया जा सकता है कि गुजरात के अहमदाबाद में शहर सत्र अदालत द्वारा मामले के संबंध में उनके आरोपमुक्ति आवेदन को खारिज करने के तुरंत बाद सीतलवाड ने हाईकोर्ट का रुख किया। 3 अगस्त को, जस्टिस समीर जे. दवे ने उनकी याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

    इससे पहले 19 जुलाई को शीर्ष अदालत ने मामले में उन्हें नियमित जमानत दे दी थी।

    जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें यह राय देने के बाद कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ "विकृत" और "विरोधाभासी" थीं, तीस्ता को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

    सीतलवाड के खिलाफ मामला

    नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और एनजीओ 'सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' की सचिव तीस्ता सीतलवाड गुजरात दंगों की साजिश के मामले में कथित तौर पर सबूत गढ़ने और झूठी कार्यवाही शुरू करने के आरोप में जांच के दायरे में हैं।

    शीर्ष अदालत द्वारा 2002 के गुजरात दंगों के दौरान एक बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाली जकिया एहसान जाफरी की याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद, 2022 में सीतलवाड के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।

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