गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल ढहने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया

Sharafat

7 Nov 2022 10:45 AM GMT

  • गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल ढहने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया

    गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल ढहने के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें 134 लोगों की जान चली गई थी। घटना 30 अक्टूबर की है।

    मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की पीठ ने एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी से कहा,

    "हमने इस मोरबी घटना का स्वत: संज्ञान लिया है। हम उसी दिन इसकी सुनवाई के लिए बैठ जाते। हम आपकी ओर से कुछ कार्रवाई चाहते हैं।"

    पीठ ने राज्य सरकार को अपने मुख्य सचिव, राज्य के गृह विभाग के माध्यम से अपने गृह सचिव के माध्यम से, मोरबी नगर निगम को अपने मुख्य अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण, मोरबी जिले के कलेक्टर और राज्य मानवाधिकार आयोग के माध्यम से प्रतिवादी के रूप में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है।

    राज्य को अगले सोमवार तक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करनी है। राज्य मानवाधिकार आयोग को एक अलग रिपोर्ट दाखिल करनी है।

    मामले को अब 14 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है। राज्य को 10 दिनों में एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है, जिसमें इस मामले में अब तक उठाए गए कदमों को निर्दिष्ट किया गया हो।

    मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने भी इस त्रासदी में जान गंवाने वालों को याद करने के लिए दो मिनट का मौन रखा।

    ओरेवा कंपनी द्वारा मरम्मत और रखरखाव के बाद दो सप्ताह पहले माचचु नदी पर लटके हुए 141 साल पुराने सस्पेंशन ब्रिज को फिर से खोल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका में मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है।

    एक स्थानीय अदालत ने ओरेवा कंपनी के 2 प्रबंधकों समेत मामले के चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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