गुजरात हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी को धमकाने के आरोपी वकील के खिलाफ चार्जशीट दायर करने से पुलिस को रोका
Brij Nandan
20 Feb 2023 10:20 AM IST
गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने सरकारी अधिकारी को धमकाने के आरोपी वकील के खिलाफ चार्जशीट दायर करने पर रोक लगा दी। इसमें आरोप लगाया गया है कि जब वे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे तो उसने अधिकारियों को धमकी दी थी।
अदालत ने कहा,
"वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पेशेवर वकील होने के नाते, उन्हें नोटिस की तारीख तय करने के लिए बुलाया गया था और अन्य व्यक्तियों के साथ वहां मौजूद थे।"
जस्टिस इलेश जे. वोरा ने जांच अधिकारी को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया।
हालांकि, अदालत ने कहा,
"जांच अधिकारी कानून के अनुसार सह-अभियुक्तों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है।"
मामले के विवरण के अनुसार, एक सरकारी अधिकारी विश्वकर्मा नगर के पास जमीन खाली करने के लिए गुजरात भूमि राजस्व संहिता की धारा 61 के तहत नोटिस देने के लिए वकील के इलाके में आया था। याचिकाकर्ता, एक वकील होने के नाते, स्थानीय निवासियों द्वारा बुलाया गया था और पिछली तारीख के नोटिस की तामील के खिलाफ आपत्ति जताई थी क्योंकि इससे पार्टियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।
याचिका के अनुसार, नोटिस दिनांक 02.05.2022, जिसे 04.10.2022 को तामील किया जा रहा था, में पक्षकारों को 23.05.2022 को अधिकारियों के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यकता थी।
इस घटना के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 186, 189, 294(बी), 342, 384, 506(2), 147, 149 के तहत 05.10.2022 को एफआईआर दर्ज की गई थी।
याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि उसने 250 अन्य अज्ञात आरोपियों के साथ मिलकर नोटिस देने गए स्थानीय अधिकारियों को धमकाया और गाली दी।
याचिकाकर्ता को सत्र न्यायालय अहमदाबाद द्वारा 13.10.2022 को अग्रिम जमानत दी गई थी।
याचिकाकर्ता ने इस आधार पर प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है और उसके खिलाफ अस्पष्ट और सामान्य आरोप हैं।
प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका में, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में एक दिन की देरी हुई थी और यह सही नहीं है कि स्थानीय लोगों और अधिकारियों के बीच पूरा विवाद हुआ था और याचिकाकर्ता वकील ने स्थानीय लोगों का आह्वान किया था।
उन्होंने आगे कहा कि वह एफआईआर में वर्णित समय पर मौजूद नहीं था जिसे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है।
केस टाइटल: नरेंद्रकुमार रूपचंद बैरवा बनाम गुजरात राज्य
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: