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सूरत में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या : हाईकोर्ट ने दोषी की मौत की सजा की पुष्टि की

LiveLaw News Network
27 Dec 2019 9:48 AM GMT
सूरत में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या : हाईकोर्ट ने दोषी की मौत की सजा की पुष्टि की
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Gujarat High Court pronounces death penalty for the convict in Surat rape and murder of a three-year-old girl.

गुजरात के सूरत में तीन साल की बच्‍ची से बलात्कार और हत्या के दोषी की मौत की सजा की गुजरात हाईकोर्ट ने पुष्टि कर दी है। दोषी अनिल यादव ने पिछले साल अक्टूबर में सूरत तीन साल की बच्ची से बलात्कार किया था और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी थी।

इसी साल अगस्त में सूरत के लिम्बायत क्षेत्र में साढ़े तीन साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या करने वाले को स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। इस मामले में करीब नौ महीने सुनवाई चली थी जिसके बाद दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। बच्ची के परिजनों ने बलात्कार के बाद हत्या करने वाले अनिल यादव को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की थी।

गौरतलब है कि 14 अक्टूबर 2018 की शाम पीड़ित बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। तभी उसी बिल्डिंग में रहने वाला 20 वर्षीय अनिल यादव बहला-फुसलाकर बच्ची को उठा ले गया। वह उसे अपने कमरे में ले गया जहां मासूम के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। लाश को प्लास्टिक बैग में डालकर एक ड्रम में छिपा दिया। पकड़े जाने के डर से वह 15 अक्टूबर को अपने कमरे पर ताला लगाकर फरार हो गया।

पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की। पता चला कि अनिल बिहार में है। पुलिस वहां गई और उसके मूल निवास से उसे गिरफ्तार किया। विशेष जांच टीम ने सिर्फ एक महीने में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट उसे दोषी करार दिया था और फिर मौत की सजा सुनाई।

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