गुजरात हाईकोर्ट ने 'मिड डे मील' योजना के आउटसोर्सिंग कार्य और प्रशासन के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

Shahadat

25 July 2022 10:51 AM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट ने मिड डे मील योजना के आउटसोर्सिंग कार्य और प्रशासन के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

    गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) के कार्य और प्रशासन को निजी संगठनों को आउटसोर्स करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।

    जस्टिस बीरेन वैष्णव की एकल पीठ ने पाया कि 09.11.1984 के संकल्प का उद्देश्य, जिसने पहली बार राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के तहत संचालित स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजनाओं की अवधारणा पेश की थी, गांवों और नगर निगमों के क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के छात्रों को पोषण सहायता प्रदान करना है। इस समय सरकार पायलट आधार पर योजना के कार्यान्वयन को गैर सरकारी संगठनों को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

    राज्य सरकार ने 01.08.2016 को अन्य दस्तावेज के साथ यह संकेत दिया कि मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन गैर सरकारी संगठनों को दिया जाना है।

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा,

    "मध्याह्न भोजन योजना को अनिवार्य रूप से बच्चों की साक्षरता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पोषण और शैक्षिक सुविधाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लाभकारी योजना के रूप में माना गया है। इस तरह की योजना को लागू करने में स्वाभाविक रूप से सेटअप होना है और इसकी विशालता को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रस्ताव में निजी निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है।"

    खंडपीठ ने कहा कि यह सच है कि प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य की शुरुआत में और इसकी योजना के युवाओं के लिए सहायकों, रसोइयों और आयोजकों को शामिल करने की जिम्मेदारी लेना आवश्यक है। हालांकि, वर्ष 2006 और 2016 की बाद की योजनाओं में केंद्रीकृत रसोई की स्थापना और समझौता ज्ञापनों में प्रवेश करने और नागरिक समाज संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए इन कार्यों की आउटसोर्सिंग की परिकल्पना की गई है।

    रजिस्टर्ड एसोसिएशन याचिकाकर्ता मानदेय के आधार पर मध्याह्न भोजन योजना के तहत आयोजक के रूप में कार्य करता है। इसने स्त्री शक्ति संस्थान, अहमदाबाद को दिए गए आउटसोर्सिंग कार्य को इस आशंका के साथ चुनौती दी कि मानद आधार पर लगे कर्मियों के मौजूदा सेटअप का विस्थापन होगा। यह निविदा की आदर्श शर्तों पर निर्भर करता है, जिसमें यह प्रावधान है कि गैर सरकारी संगठनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में पहले से कार्यरत रसोइया-सह-सहायक विस्थापित न हों। उसका तर्क है कि वे कई वर्षों से काम कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इस अनुबंध से विस्थापित नहीं किया जा सकता।

    इसके विपरीत, एजीपी ने दलील दी कि इस योजना की परिकल्पना बच्चों को स्कूलों में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी न कि रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए। योजना को बढ़ावा देने के लिए ठेकेदारों की सेवाएं लेने की प्रक्रिया 'नई या विदेशी' नहीं है। निविदा प्रक्रिया शुरू की गई और सरकार की 2016 की नीति के अनुरूप नागरिक समाज संगठन, स्त्री शक्ति संस्था को प्रदान की गई और श्रमिकों की सेवा शर्तों को परेशान न करने के लिए पर्याप्त देखभाल की गई।

    जस्टिस बीरेन वैष्णव ने इन तर्कों को ध्यान में रखते हुए कहा:

    "इस अवधारणा को शिक्षा और पोषण को प्रोत्साहित करने के दोहरे उद्देश्य के साथ पेश किया गया था। योजना के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए 1984 के प्रस्ताव में प्रावधान है कि परियोजना को लागू करने के लिए पूरा खर्च राज्य द्वारा किया जाएगा। हालांकि, इसमें स्थानीय निकायों की भागीदारी स्वैच्छिक संगठनों और निजी संगठनों का स्वागत किया जाएगा।"

    हाईकोर्ट ने 2015 के एससीए नंबर 19912 में डिवीजन बेंच के फैसले का भी उल्लेख किया ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि सभी पात्र ठेकेदारों से प्रति बच्चा निर्धारित राशि के साथ निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इसलिए, यह अवधारणा योजना के लिए 'विदेशी' नहीं है जैसा कि राज्य सरकार के प्रस्ताव, 2006 से स्पष्ट है, जिसने छात्रों को पोषण संबंधी सहायता को अपने मुख्य लक्ष्य के रूप में स्थापित किया है।

    राज्य ने 2016 में योजना को लागू करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को आमंत्रित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में आयोजकों, रसोइयों और सहायकों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया था। योजना को लागू करने के उद्देश्यों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि प्राथमिक लक्ष्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ बच्चों को पोषण और शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है।

    चूंकि याचिकाकर्ता तदर्थ मानदेय कार्यकर्ता है, वह उमा देवी मामले के अनुसार नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकता, जहां राज्य सरकार ने सफाईकर्मी को नियमित किया गया था।

    केस नंबर: सी/एससीए/6538/2022

    केस टाइटल: मध्याहन भोजन योजना कर्मचारी संघ बनाम गुजरात राज्य

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