गुजरात हाईकोर्ट ने अनिवार्य इंटर्नशिप के बिना स्थायी पंजीकरण की मांग करने वाली फिलीपींस -वापसी मेडिकल ग्रेजुएट की याचिका पर नोटिस जारी किया
Brij Nandan
27 April 2023 12:31 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने फिलीपींस में चिकित्सा का अध्ययन करने वाले कुल 46 भारतीयों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें अनिवार्य रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप (CRMI) विनियम, 2021 के तहत 12 महीने की इंटर्नशिप के बिना स्थायी पंजीकरण के लिए गुजरात मेडिकल काउंसिल को निर्देश जारी करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
जस्टिस वैभवी डी नानावती की सिंगल जज बेंच ने राज्य सरकार, नेशनल मेडिकल काउंसिल और गुजरात मेडिकल काउंसिल को 26 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया।
अदालत ने कहा,
"पूर्वोक्त प्रस्तुतियां पर विचार करते हुए, यह याचिकाकर्ताओं के लिए FMG CRMI (अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप) और अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए खुला है और यह इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।"
याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि 12 वीं कक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने फिलीपींस में विभिन्न विश्वविद्यालयों में चिकित्सा का अध्ययन किया और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का अपना डिग्री कोर्स पूरा किया, जो भारत में एमबीबीएस के बराबर है, और प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार 18.11.2021 से पहले फिलीपींस में 12 महीने का इंटर्नशिप किया है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एनएमसी द्वारा इंटर्नशिप के लिए जारी की गई अधिसूचना 18.11.2021 से प्रभावी हुई और चूंकि वे 18.11.2021 से पहले स्नातक हो चुके हैं, इसलिए अधिसूचना उन पर लागू नहीं होगी।
ये भी आरोप लगाया गया है कि पिछले वर्ष गुजरात मेडिकल काउंसिल द्वारा फिलीपींस के विदेशी मेडिकल स्नातकों को सीआरएमआई के 12 महीनों के लिए जोर दिए बिना स्थायी पंजीकरण प्रदान किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि गुजरात मेडिकल काउंसिल जानबूझकर उन्हें इंटर्नशिप करने के लिए मजबूर करने के लिए सीआरएमआई विनियम, 2021 की गलत व्याख्या कर रही है।
अदालत को ये भी सूचित किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।
केस टाइटल: डोबरिया देवांग अरविंदभाई बनाम गुजरात राज्य आर/विशेष सिविल आवेदन संख्या। 2023 का 7240
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