"1-2 दिनों के लिए मांस खाने से खुद को रोकें": गुजरात हाईकोर्ट ने जैन त्योहार के अवसर पर बूचड़खाने को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा

Brij Nandan

31 Aug 2022 1:04 PM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट

    जैन समुदाय के त्योहार के अवसर पर शहर में एकमात्र बूचड़खाने को बंद करने के अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने याचिकाकर्ता से कहा,

    "आप 1-2 दिनों के लिए मांस खाने से खुद को रोकें।"

    जस्टिस संदीप भट्ट की पीठ कुल हिंद जमीयत-अल कुरेश एक्शन कमेटी गुजरात की ओर से दानिश कुरैशी रजावाला और एक अन्य व्यक्ति द्वारा शहर में एकमात्र बूचड़खाने को बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी।

    जब याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से पीठ के सामने आया, तो अदालत ने उससे पूछा,

    "आप अंतिम समय में क्यों भाग रहे हैं, हम इस पर विचार नहीं करेंगे। हर मौसम में आप अदालत में जाते हैं। आप 1-2 दिनों के लिए मांस खाने से खुद को रोक सकते हैं।"

    इस पर, याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से तर्क दिया कि यह संयम के बारे में नहीं है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में है और हम अपने देश की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों पर एक मिनट भी रोक लगाई गई है। अन्य पिछले अवसरों पर भी बूचड़खाने बंद कर दिए गए थे। इसलिए, हम इस अदालत के सामने आए, अगर यह उचित आदेश पारित करता है, तो इस प्रक्रिया को बाकी समय के लिए भी रोका जा सकता है।"

    इस दलील को देखते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता से व्यक्तिगत रूप से मामले पर तर्क देने को कहा।

    याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि 18 अगस्त, 2022 को एएमसी के समक्ष दो लोगों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर, उसने जैन समुदाय के त्योहार के मद्देनजर शहर में एकमात्र बूचड़खाने का प्रस्ताव पारित किया और 23 अगस्त को याचिकाकर्ताओं द्वारा उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था।

    यह आगे तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। गौरतलब है कि यह भी तर्क दिया गया कि दिसंबर 2021 में गुजरात उच्च न्यायालय की ओर से मौखिक टिप्पणी में एएमसी को लोगों की खाने की आदतों को नियंत्रित करने की कोशिश न करने की याद दिलाई गई थी।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि अहमदाबाद की सड़कों पर मांसाहारी भोजन बेचने से प्रतिबंधित स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने 9 दिसंबर को अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) को फटकार लगाई थी और देखा था कि क्या लोगों को वह खाने से रोका जा सकता है जो वे खाना चाहते हैं।

    जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने कहा,

    "आपको मांसाहारी खाना पसंद नहीं है, यह आपकी च्वाइस है। आप यह कैसे तय कर सकते हैं कि लोगों को क्या खाना चाहिए? आप लोगों को उनकी पसंद का खाना खाने से कैसे रोक सकते हैं?"

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने मामले में शामिल तात्कालिकता के कारण प्रतिवादियों से जवाबी हलफनामा मांगे बिना अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की।

    हालांकि, किसी भी अंतरिम राहत से इनकार करते हुए कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 2 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया और याचिकाकर्ता को 9 दिसंबर, 2021 के उच्च न्यायालय के आदेश सहित अदालत के रिकॉर्ड पर और सामग्री लाने के लिए कहा।

    कोर्ट ने कहा,

    "सामग्री के साथ आओ। हम विचार करेंगे।"

    केस टाइटल - कुल हिंद जमीयत-अल कुरेश एक्शन कमेटी गुजरात की ओर से डेनिश कुरैशी बनाम अहमदाबाद नगर निगम

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