गुजरात हाईकोर्ट ने सेवा कर/जीएसटी भुगतान संबंधित नोटिस के खिलाफ वकीलों को अंतरिम राहत दी

LiveLaw News Network

8 March 2022 9:58 AM IST

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    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने वकीलों को अंतरिम राहत देते हुए जीएसटी/सेवा कर भुगतान के संबंध में सीजीएसटी (केंद्रीय माल और सेवा कर) विभाग के नोटिस के संबंध में वकीलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

    न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति निशा एम ठाकोर की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया क्योंकि उसने पिछले साल उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक आदेश पर ध्यान दिया था जिसमें जीएसटी आयुक्त को जीएसटी में सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया था कि राज्य में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को सेवा कर/जीएसटी के भुगतान को लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।

    न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसोसिएशन और एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने सेवा कर/जीएसटी का भुगतान करने वाले एसोसिएशन / वकीलों के सदस्यों के खिलाफ नोटिस जारी करने में प्रतिवादी / सीजीएसटी विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी थी।

    न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि अधिवक्ताओं की साझेदारी फर्म के अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाएं, व्यावसायिक संस्थाओं का कारोबार पिछले वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या व्यावसायिक इकाई के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को सेवा कर से छूट दी गई है।

    याचिका में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में अधिवक्ताओं पर सेवा कर या जीएसटी का कोई दायित्व नहीं हो सकता है, जहां तक कानूनी सेवाओं का संबंध है जिसमें प्रतिनिधित्व सेवाएं शामिल हैं।

    इस संबंध में याचिका में कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों में याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को सेवा कर का भुगतान न करने के लिए कई नोटिस जारी किए गए हैं, जो पूरी तरह से कानून के विपरीत है।

    याचिका में कहा गया है,

    "नोटिस जो याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों पर जारी किए गए हैं, वे यांत्रिक हैं और यह भी जांचे बिना पारित किए जा रहे हैं कि निर्धारिती एक वकील है या नहीं। जब वकीलों ने अधिकारियों को जवाब दिया है तो उक्त जवाब को नजरअंदाज कर दिया गया है और कारण बताओ नोटिस इस दावे के साथ जारी किया गया है कि उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। कई अधिवक्ता सदस्यों ने अपना जवाब दायर किया है कि उन्हें प्राधिकरण से छूट दी गई है। फिर भी प्राधिकरण का दावा है कि उन्हें यह नहीं मिला है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।"

    न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से पेश अधिवक्ता मासूम के. शाह ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के वकीलों को पिछले सप्ताह में कई ऐसे नोटिस मिले हैं। मामले में आयकर विभाग (जो सीजीएसटी विभाग को डेटा भेजता है) इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि संबंधित व्यक्ति वकील है या नहीं, जो कानून के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए पात्र है।

    इसे देखते हुए पीठ ने एसोसिएशन के सदस्यों को अंतरिम राहत देते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किया,

    "हम उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 31/3/2021 को पारित आदेश का नोटिस लेते हैं। मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, हम निर्देश देते हैं कि सीजीएसटी, डीजीएसटी, या आईजीएसटी के तहत किसी भी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के लिए कानूनी सेवा प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं के एलएलपी सहित अधिवक्ताओं, कानून फर्मों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।"

    केस का शीर्षक - गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ

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