ऋण वसूली न्यायाधिकरण पक्षकार द्वारा मांगी गई राहत से आगे नहीं जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

Shahadat

6 July 2022 10:53 AM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal) उन प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता जो उसके सामने किसी पक्षकार ने मांगी ही नही है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण पक्षकार द्वारा मांगी गई राहत से आगे नहीं जा सकता।

    जस्टिस वैभवी डी नानावती ने मूल आवेदक (यहां प्रतिवादी) के पक्ष में आक्षेपित आदेश के खिलाफ मूल प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,

    "रिट-आवेदक की ओर से उपस्थित एडवोकेट अष्टवदी द्वारा दिए गए निवेदनों पर विचार करने की आवश्यकता है जैसा कि उपरोक्त प्रार्थनाओं से देखा जा सकता है कि DRT-II द्वारा दी गई प्रतिवादी नंबर एक द्वारा प्रार्थना की गई ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है। ऐसा लगता कि DRT-II ने उस प्रार्थना को स्वीकार करने में गलती की जिसके लिए प्रतिवादी नंबर एक द्वारा प्रार्थना नहीं की गई... तदनुसार यह न्यायालय दिनांक 27.06.2014 के आदेश को संशोधित करने का इच्छुक है।"

    DRT ने निर्देश दिया था कि प्रतिवादी कंपनी के पास उस संपत्ति पर पहला प्रभार होना चाहिए जिस पर गुजरात राज्य वित्तीय निगम के साथ बंधक द्वारा दूसरा प्रभार बनाया गया है।

    हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना उचित समझा, जबकि यह राय दी कि यह राहत DRT-II द्वारा दी गई है, भले ही कंपनी द्वारा इसके लिए प्रार्थना नहीं की गई।

    खंडपीठ गुजरात राज्य वित्तीय निगम द्वारा दायर रिट-आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निर्देश नंबर दो की सीमा तक आक्षेपित आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, और कहा था कि न्याय के हित में इसके कार्यान्वयन और निष्पादन पर रोक लगाई जाए।

    रिट-आवेदक मेसर्स जालान फोर्जिंग लिमिटेड (परिसमापन में) का ऋणी है। उसने 1992 में परिसमापन में कंपनी को 48 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। हालांकि, परिसमापन में कंपनी बकाया चुकाने में विफल रही और एएआईएफआर इकाई के पुनरुद्धार के लिए बीआईएफआर से संपर्क किया। लेकिन यह निर्णय लिया गया कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। उपरोक्त आदेश 2006 में गुजरात हाईकोर्ट और कंपनी को अग्रेषित किए गए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मूल रूप से परिसमापन में कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। हालांकि, बाद में ऋण प्रतिवादी नंबर एक कंपनी को सौंप दिया गया। इस बीच प्रतिवादी नंबर दो से चार ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कंपनी के पक्ष में 340 लाख रुपये की क्रेडिट सुविधाओं के लिए परिसमापन में एक कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की थी।

    निगम द्वारा वर्तमान आवेदन दायर किया गया, क्योंकि यह विरोध किया गया कि विचाराधीन संपत्ति आधिकारिक परिसमापक द्वारा बेची गई और निगम द्वारा संपत्ति पर पहला प्रभार होने का दावा आधिकारिक परिसमापक के पास लंबित था। हालांकि, DRT-II ने आक्षेपित आदेश के द्वारा प्रतिवादी नंबर एक के आवेदन को यह पुष्टि करते हुए अनुमति दी कि कंपनी का संपत्ति पर पहला प्रभार है और दूसरा प्रभार निगम के पास है। निगम ने माना कि इस तरह के निर्देश से निगम को अपूरणीय क्षति होगी, क्योंकि रिट-आवेदक का दावा अभी भी आधिकारिक परिसमापक के समक्ष लंबित है।

    पीठ का प्राथमिक अवलोकन यह था कि निर्देश दो के तहत दी गई राहत प्रतिवादी द्वारा नहीं मांगी गई। अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक बैंक के पक्ष में और प्रतिवादी नंबर एक-चार के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मूल आवेदन में प्रतिवादी नंबर एक द्वारा उल्लिखित प्रार्थनाओं का संदर्भ दिया गया और अधिकारी को उत्तरदाताओं से संबंधित सभी चल संपत्तियों, माल, मशीनरी को कुर्क करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार, कंपनी द्वारा संपत्ति पर पहला प्रभार घोषित करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई।

    व्हर्लपूल कॉरपोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार, मुंबई और अन्य, (1998) 8 एससीसी 1, जैसे निर्णयों की श्रेणी पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अदालतों के पास अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर सुनवाई करने या न करने का विवेक है। हालांकि, अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, जहां प्राकृतिक न्याय या मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।

    इन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को संशोधित करना उचित समझा और निर्देश को रद्द कर दिया।

    केस टाइटल: गुजरात स्टेट फाइनैंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम इंडिया एसएमई एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और 8 अन्य (एस)

    केस नंबर: सी/एससीए/19590/2015

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