गुजरात हाईकोर्ट ने अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए सार्वजनिक भूमि पर कथित अतिक्रमण हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की

Brij Nandan

21 Jun 2022 12:03 PM GMT

  • गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फ्रीलांस रिपोर्टर और आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की, जिसमें अदालत से संपर्क करने में अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए सार्वजनिक उद्यानों के विकास के लिए आरक्षित भूखंडों पर कथित अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई थी।

    चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने कहा कि भूखंडों के आवंटन के 16-19 साल बाद याचिका दायर की गई थी और याचिका में इस चीज का जिक्र तक नहीं है कि याचिकाकर्ता ने 2003/2006 से अब तक कोई सवाल क्यों नहीं उठाया। खासकर जब वह एक आरटीआई कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, एक उत्साही व्यक्ति और जनता के हित के लिए काम करते हैं।

    बेंच ने कहा,

    "यह सच है कि ऐसी कोई विशेष अवधि नहीं है जहां हाईकोर्ट इस असाधारण शक्ति का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। हालांकि, यदि याचिकाकर्ता लापरवाही और अनुचित देरी का दोषी है जिसके लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में देरी और खाइयों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।"

    याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की मांग की थी;

    1. अहमदाबाद शहर में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्धारित सार्वजनिक भूखंडों की पहचान करने के लिए राज्य के अधिकारियों को निर्देश जारी करें।

    2. ऐसे प्लाटों की सूची बनाए रखें और इन प्लाटों पर जिस उद्देश्य के लिए आरक्षित किए गए हैं उसका उल्लेख करते हुए नोटिस बोर्ड लगाएं।

    3. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित ऐसे भूखंडों पर से अतिक्रमण हटाओ और जनकल्याण के लिए अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना लगाओ।

    4. गुजरात विकास विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने वाले परमादेश या ऐसे अन्य रिट जारी करना।

    5. आसपास के क्षेत्र की आबादी के आधार पर खाली क्षेत्रों और अतिक्रमित भूखंडों पर सार्वजनिक उद्यान विकसित करना।

    6. सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करें।

    याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण ने 2007 में कुछ जमीनों को 'खुली जगह', 'स्थानीय बाजार', 'केंद्र' और 'शैक्षिक उद्देश्य' के रूप में चिह्नित किया था, लेकिन वर्षों से अतिक्रमणकारियों ने अनधिकृत तरीके से जमीन पर कब्जा कर रखा है और जमीन का उपयोग कर रहे हैं। एक भूखंडों को तीसरे पक्ष को भी आवंटित किया गया था, जिनका उपयोग वाणिज्यिक परिसरों के रूप में किया जा रहा था, जिससे उस उद्देश्य को विफल कर दिया जिसके लिए आरक्षित किया गया था।

    बेंच ने कहा कि कार्यकर्ता ने अतीत में कई याचिकाएं दायर की थीं जो या तो खारिज कर दी गईं या लंबित थीं। बिना किसी स्पष्टीकरण के याचिका दायर करने में अत्यधिक देरी पर जोर देने के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम दुगल कुमार [(2008) 4 एससीसी 295] पर भरोसा जताया गया था।

    कोर्ट ने उस व्यक्ति के मामले में असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया जिसने 'चीजों को होने दिया' और 'पुराने दावों' को सामने रखा जहां तीसरे पक्ष के दावे उत्पन्न हुए थे। खंडपीठ के अनुसार, अनुच्छेद 226 के इस तरह के प्रयोग से 'बसी हुई चीजें अस्त-व्यस्त हो जाएंगी।'

    इसके अतिरिक्त एक विशेष भूखंड के संबंध में यह संकेत दिया गया कि इस तरह के भूखंड को 'स्थानीय बाजार' के लिए निर्धारित किया गया था और तदनुसार, इसे 2003 में आयोजित एक सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से एक तीसरे पक्ष को आवंटित किया गया था। यह निर्धारित किया गया कि कई दुकानों के साथ इस तरह के एक वाणिज्यिक परिसर स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि ऐसी भूमि का उपयोग स्थानीय बाजार के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

    बेंच ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार कर लिया जाता है तो भी यह अदालत को 16-19 साल बीत जाने के बाद अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से वंचित कर देगी। अन्य भूखंडों के लिए भी, बेंच ने माना कि भूखंड का इस्तेमाल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक खुदरा आउटलेट के लिए किया गया है जो निश्चित रूप से स्थानीय आबादी की जरूरत को पूरा करता है।

    इस तहत याचिका खारिज कर दी गई।

    केस नंबर: सी/डब्ल्यूपीपीआईएल/26/2022

    केस टाइटल: नीलेशभाई नारायणभाई मिस्त्री बनाम गुजरात राज्य

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