गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चाइनीज मांझा के उपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा

Brij Nandan

4 Jan 2023 3:00 PM IST

  • Chinese Manjha

    Chinese Manjha

    गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने राज्य सरकार से उत्तरायण के त्योहार के दौरान राज्य में चीनी लालटेन और पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के हाईकोर्ट के 2017 के आदेश को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों को निर्दिष्ट करने के लिए कहा है।

    चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे. शास्त्री की पीठ ने मामले में दायर एक नए आवेदन से निपटने के दौरान उच्च न्यायालय के आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन की स्टेटस जानने की मांग की।

    गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 2017 के अपने आदेश में निम्नलिखित आदेश जारी किया था,

    1. गुजरात राज्य और उसके अधिकारी उत्तरायण के त्योहार के दौरान चीनी लालटेन के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे।

    2. उन्हें पतंग उड़ाने के उद्देश्य से नायलॉन के धागों (चीनी धागों और चीनी मांझा) और कांच से लेपित किसी भी अन्य सिंथेटिक धागों के निर्माण, भंडारण और उपयोग को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।

    यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 2016 में चीनी मांझा पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक सर्कुलर जारी किया था और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत इस तरह के सर्कुलर को सख्ती से और ईमानदारी से लागू करने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश भी जारी किए थे।

    अब, जब मामला मंगलवार को सुनवाई के लिए आया, तो याचिकाकर्ता पंकज बुच के वकील एनएम कपाड़िया ने अदालत को सूचित किया कि अदालत के आदेश को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है।

    इसके लिए, चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने राज्य से पूछा कि राज्य मौखिक रूप से हाईकोर्ट के आदेश को कैसे लागू कर रहा है।

    बेंच ने कहा,

    “आप पूरे राज्य के लिए एक कार्य योजना लेकर आएं ताकि कुछ किया जा सके। केवल सर्कुलर जारी करना पर्याप्त नहीं है, इसे लागू किया जाना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि आप इसे कैसे लागू कर रहे हैं।"

    इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को 6 जनवरी, 2023 को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "हम प्रतिवादी - राज्य को यह इंगित करने के लिए कहते हैं कि क्या कदम उठाए गए हैं और कैसे उपरोक्त आदेश गुजरात राज्य में तेजी से और किसी भी तरह से 05.01.2023 को या उससे पहले लागू किया जा सकता है।"

    केस टाइटल - पंकज अंशुभाई बुच बनाम गुजरात राज्य और 9 अन्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story