आसाराम की नियमित जमानत याचिका पर 26 सितंबर को होगी सुनवाई
Amir Ahmad
22 Sept 2025 2:22 PM IST

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (22 सितंबर) को आसाराम बापू की नियमित ज़मानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए इसे शुक्रवार (26 सितंबर) के लिए सूचीबद्ध किया। आसाराम 2013 के दुष्कर्म मामले में गांधीनगर की सेशन कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं।
जस्टिस ईलेश जे. वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की खंडपीठ को आसाराम के वकील ने बताया कि वह राजस्थान हाईकोर्ट में भी नियमित ज़मानत की अर्जी दायर करने जा रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया कि यदि वहां सुनवाई स्थगित होती है तो वह गुजरात हाईकोर्ट में फिर से अपनी दलीलें रखेंगे।
अदालत को यह भी बताया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद से आसाराम अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी अस्थायी जमानत बढ़ाने की याचिका भी फिलहाल गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है।
गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को आसाराम की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने जोधपुर जेल में आत्मसमर्पण किया था।
इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की थी,
“आप अनावश्यक रूप से इस अस्थायी ज़मानत पर ज़ोर दे रहे हैं, जबकि यह आपकी नियमित ज़मानत याचिका को प्रभावित करेगा।”
अब अदालत ने उनकी नियमित ज़मानत याचिका पर अगली सुनवाई 26 सितंबर को तय की।

