45 साल पुराने मुकदमे को निपटाने में विफल रहने का मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने 12 न्यायिक अधिकारियों की माफी स्वीकार की, अवमानना की कार्यवाही बंदी की
Brij Nandan
9 Feb 2023 3:30 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने मंगलवार को अवमानना कार्यवाही को समाप्त कर दिया और 12 न्यायिक अधिकारियों द्वारा दी गई बिना शर्त माफी को स्वीकार कर लिया। अधिकारी 1977 से अब तक लंबित एक मुकदमे का निपटान करने में विफल रहे। नवंबर 2004 में हाईकोर्ट द्वारा साल 2005 के अंत तक निपटाने के निर्देश के बावजूद भी विफल रहे।
अवमानना कार्यवाही को बंद करते हुए चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने कहा,
"यह सार्वभौमिक रूप से सभी न्यायिक अधिकारियों द्वारा पश्चाताप की गहरी भावना व्यक्त करते हुए कहा गया है और उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी है। न्यायिक अधिकारियों ने यह भी कहा है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं न हो और उन्होंने इस न्यायालय को आश्वासन दिया है कि वे भविष्य में सावधानी बरतेंगे।“
हालांकि, अदालत ने न्यायिक अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि जब भी मामला उठाया जाए तो उन्हें सावधान रहना चाहिए और मामले के रिकॉर्ड और कार्यवाही का अवलोकन करना चाहिए, जो न केवल उनके हित में बल्कि बार के सदस्यों के हित में भी होगा। साथ ही वादी जनता जिनके लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
अदालत ने पाया कि 2005 तक मुकदमे का निपटारा करने के उच्च न्यायालय के निर्देश, जो मूल रूप से 1977 में शुरू किया गया था, को 16 न्यायिक अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।
16 दिसंबर, 2022 को हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि वे सभी 16 न्यायिक अधिकारियों को नोटिस जारी कर देरी के संबंध में स्पष्टीकरण दें।
रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 18.12.2022 को न्यायिक अधिकारियों की प्रतिक्रिया के साथ दायर रिपोर्ट में कहा गया है कि उपरोक्त अवधि के दौरान, सभी 16 न्यायिक अधिकारियों ने उक्त न्यायालय में काम किया है, जिनमें से 10 न्यायिक अधिकारी अभी भी सेवा कर रहे हैं, 6 न्यायिक अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और 2 न्यायिक अधिकारी समाप्त हो चुके हैं।
कोर्ट ने कहा कि हम उनके द्वारा की गई माफी को स्वीकार करते हैं और आगे की कार्यवाही बंद करते हैं।
इससे पहले, कोर्ट ने कहा था कि जब न्यायिक अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित समय सीमा के भीतर कार्यवाही समाप्त करने में असमर्थ होता है, तो उसे समय बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि जब भी उच्च न्यायालय के किसी निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तब संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उचित माध्यम से उच्च न्यायालय को एक मांग पत्र भेजने की आवश्यकता होती है।
केस टाइटल: पटेल अंबालाल कालिदास बनाम पटेल मोतीभाई कालिदास
कोरम: चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री
जजमेंट पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: