गुजरात हाईकोर्ट ने 14 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष (फ़िज़िकल) सुनवाई शुरू करने का फैसला किया

LiveLaw News Network

2 Sept 2020 8:02 PM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट ने 14 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष (फ़िज़िकल) सुनवाई शुरू करने का फैसला किया

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट ने 14 सितंबर से प्रत्यक्ष (फ़िज़िकल)सुनवाई को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश, उच्‍च न्यायालय द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश में सूचित किया गया है कि साप्ताहिक रनिंग बोर्ड (कॉज़ लिस्ट) में मामलों को उठाने के लिए निम्नलिखित पीठों का गठन किया जाएगा:

    -जेल की सजा में अपीलों के लिए एक खंडपीठ, जिनमें अपीलकर्ता दोषी वर्तमान में जेल में बंद हैं;

    -जेल की सजा में अपीलों के लिए दो या तीन एकल जज पीठ, जिनमें अपीलकर्ता दोषी (वर्तमान में) जेल में बंद हैं;

    -पुराने लंबित सिविल मामलों और अन्य सिविल मामले के लिए एकल जज पीठ, जहां स्‍थगन/ निषेधाज्ञा दी जाती है और एलएआर/ एमएसीपी पहले अपील करते हैं।

    आपराधिक मामले

    -वर्ष 2014 तक पंजीकृत जेल में सजा की अपील पर खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी;

    -एकल जज पीठ द्वारा सुनवाई के लिए वर्ष 2018 तक पंजीकृत जेल में सजा की अपील;

    -अधिवक्ताओं को जेल में बंद अपीलकर्ता अपरा‌धियों के लिए प्रत्यक्ष (फ़िज़िकल) सुनवाई सहमति मॉड्यूल के जरिए से शार‌ीर‌िक माध्यम में उठाने के लिए सहमति प्रस्तुत करनी होगी;

    -उपरोक्त मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त सहमति के आधार पर, खंडपीठ के लिए और एकल जज पीठ के लिए एक साप्ताहिक रनिंग बोर्ड (फ्लोटिंग/ हैंगिंग कॉज़-लिस्ट) तैयार की जाएगी;

    -शिकायतकर्ता [मुखबिर / पीड़ित] पक्ष की सहमति से मामले को भौतिक मोड में संचालित करने के लिए सहमति की पूर्व-आवश्यकता नहीं होगी।

    सिविल मामलों के लिए

    निम्नलिखित सिविल मामलों को सिविल वीकली रनिंग बोर्ड में शामिल किया जाएगा, सहमति के आधार पर बोर्ड को भौतिक सुनवाई सहमति मॉड्यूल के माध्यम से अद्यतन किया जाएगा:

    -हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित एकल जज पीठ के लिए 500 लंबित सबसे पुराने सिविल मामलों की सूची से मामले;

    -जहां नीचे के न्यायालयों में कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है;

    -भूमि अधिग्रहण मामलों और मोटर दुर्घटना दावा याचिकाओं की पहली अपील।

    नोट: साप्ताहिक बोर्ड प्रत्येक पूर्ववर्ती सप्ताह के शुक्रवार तक प्रकाशित किया जाएगा; स्थगन के लिए कोई अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

    इसके अलावा, न्यायालय ने दायर मामलों में दाखिल और आपत्तियों की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं:

    -उठाए गए आपत्तियों को दूर करने के लिए आवश्यक कोई भी दस्तावेज, भौतिक दाखिलों के लिए काउंटरों पर सील कवर में दिए जा सकते हैं या ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपलोड किए जा सकते हैं;

    -दायर किए जाने वाले सभी मामलों में, न्यायालय शुल्क का भुगतान और हलफनामा प्रस्तुत करना मामले के पंजीकरण से पहले अनिवार्य होगा;

    -ई-फाइल किए गए मामलों में, कोर्ट फीस की स्कैन की गई कॉपी और शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा और हाईकोर्ट में सामान्य फाइलिंग काउंटर संचालन फिर से शुरू होने पर मूल कोर्ट शुल्क जमा करना होगा;

    -शेष मामलों की सभी श्रेणियों के लिए ईमेल के माध्यम से 14 सितंबर को 00.00 बजे से बंद कर दिया जाएगा और मामलों की फाइलिंग / I.A.s / दस्तावेजों को केवल भौतिक फाइलिंग या ई-फाइलिंग के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें [फिजिकल फंक्शनिंग]

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें [फाइलिंग और ऑब्जेक्शन]

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