गुजरात हाईकोर्ट ने पिता द्वारा कथित रूप से बलात्कार की शिकार 12 वर्षीय लड़की को 27 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, मुआवजे के रूप में ₹2.5 लाख रुपए दिये

Sharafat

6 Sept 2023 12:11 PM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट ने पिता द्वारा कथित रूप से बलात्कार की शिकार 12 वर्षीय लड़की को 27 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, मुआवजे के रूप में ₹2.5 लाख रुपए दिये

    गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को 12 वर्षीय एक लड़की के गर्भ गिराने की मांग वाली याचिका को अनुमति दे दी। इस लड़की के साथ उसके पिता ने कथित तौर पर बलात्कार किया, जिससे बाद वह लगभग 27 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची थी। पीड़ित लड़की को अदालत ने दो लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा भी दिया।

    जस्टिस समीर जे. दवे की पीठ ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद यह आदेश पारित किया। यह रिपोर्ट अदालत के 4 सितंबर के आदेश के अनुसार वडोदरा के सर सयाजीराव गायकवाड़ जनरल अस्पताल द्वारा तैयार की गई थी।

    जस्टिस दवे की अदालत में मामले को तत्काल सुनवाई के लिए 4 सितंबर को पेश किया गया था, जिसमें पीड़ित के वकील ने कहा कि पीड़ित लड़की के साथ उसके पिता ने ही बलात्कार किया और मां ने 2 सितंबर को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

    पीठ को आगे बताया गया कि एफआईआर दर्ज करने के बाद की गई मेडिकल जांच से पता चला कि पीड़िता 27/28 सप्ताह की गर्भवती है और वह अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की इच्छुक है।

    उसी दिन अदालत ने वडोदरा स्थित अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत पीड़िता की जांच करने और अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

    राज्य सरकार को पीड़ित लड़की को 2.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।

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