COVID-9 : गुरुग्राम के जिला प्रशासन ने सभी कोर्पोरेट ऑफिस से अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने को कहा
LiveLaw News Network
17 March 2020 11:17 PM IST
COVID-9 महामारी के फैलने के डर के बीच, गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें शहर के सभी उद्योग, MNC, IT फर्म, BPO और अन्य कॉर्पोरेट कार्यालयों को 31, 2020 मार्च तक अपने अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने घर से काम करने की अनुमति देने के लिए कहा।
एडवाइजरी HaryanaEpidemic Disease, COVID-19 Regulations, 2020 के अनुपालन में 11 मार्च, 2020 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। ये विनियम ड्रैकियन महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत जारी किए गए हैं।
अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को किसी भी क्षेत्र को एक रोगग्रस्त क्षेत्र घोषित करने और यात्रियों की जांच, जहाजों के निरीक्षण, प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष वार्ड, आदि के लिए उपाय करने के लिए विशेष अधिकार देता है।
सोमवार को, दिल्ली सरकार ने भी इस अधिनियम के प्रावधानों को 31 मार्च तक सामाजिक / सांस्कृतिक / राजनीतिक / धार्मिक / शैक्षणिक / खेल / पारिवारिक प्रकृति की किसी भी सभा पर प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया था।
राज्य के नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को पिछले 14 दिनों में एक देश या उस क्षेत्र में उसके यात्रा के इतिहास के रिकॉर्ड के साथ जहां से COVID-19 की सूचना दी गई है, उसे निकटतम सरकारी अस्पताल को सूचित करना चाहिए या टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 108 पर कॉल करना चाहिए, ताकि यदि आवश्यक हो तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया जा सके।
सभी अस्पतालों चाहे वह सरकारी हो या निजी, को COVID-19 के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए एक अलग "फ्लू कॉर्नर" स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे मामलों की स्क्रीनिंग के दौरान, अस्पताल अनिवार्य रूप से व्यक्ति की यात्रा के इतिहास के रिकॉर्ड करेगा।
विनियमन किसी भी निजी प्रयोगशाला को COVID-19 के नमूने लेने या परीक्षण करने से रोकता है।