Begin typing your search above and press return to search.
मुख्य सुर्खियां

कर्नाटक हाईकोर्ट ने निज़ामुद्दीन मरकज़ धार्मिक आयोजन में शामिल व्यक्तियों के विवरण सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network
22 April 2020 2:27 PM GMT
कर्नाटक हाईकोर्ट ने निज़ामुद्दीन मरकज़ धार्मिक आयोजन में शामिल व्यक्तियों के विवरण सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका खारिज की
x

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिल्ली के निज़ामुद्दीन तब्लीगी जमात के मरकज़ में आयोजित धार्मिक आयोजन में शामिल व्यक्तियों के विवरण सार्वजनिक करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की खंडपीठ ने गिरीश भारद्वाज और गीता मिश्रा द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि

"राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार समय-समय पर पॉज़िटिव टेस्ट किए गए व्यक्तियों की संख्या, जीवित मामलों की संख्या, बरामद मामलों की संख्या और मौत की संख्या के आंकड़े जारी कर रही है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार को एक कदम उठाना होगा। इस सवाल पर निर्णय कि क्या विशिष्ट व्यक्तियों के संबंध में विशिष्ट जानकारी, जो किसी विशेष स्थान पर कथित रूप से कोरोनो वायरस से संपर्क में आए हैं, उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए या नहीं। यह नीति का मामला है, इसलिए, हम इस संबंध में कोई निर्देश जारी करने में असमर्थ हैं। "

अदालत ने राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रस्तुतियों का भी हवाला दिया, जिसमें दिल्ली में निजामुद्दीन में धार्मिक समारोह में शामिल होने वाले विदेशी और भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें क्वारंटाइन में रखने के लिए उठाए गए कदमों का संकेत दिया गया था, जिसके अनुसार निज़ामुद्दीन में इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले 808 लोगों की पहचान की गई है और राज्य में उन्हें क्वारंटाइन किया गया है।



Next Story