गूगल ने प्ले स्टोर पेमेंट पॉलिसी से संबंधित मामले में सीसीआई के आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया

LiveLaw News Network

28 Dec 2021 3:25 PM IST

  • गूगल ने प्ले स्टोर पेमेंट पॉलिसी से संबंधित मामले में सीसीआई के आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया

    गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पारित 14 दिसंबर के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीसीआई ने आदेश में ऐप डेवलपर्स/स्टार्ट-अप की पहचान तक पहुंच के गूगल के अनुरोध को खारिज कर दिया था, जो कथित रूप से गूगल प्ले स्टोर पेमेंट पॉलिसी 2020 के कारण नुकसान उठा रहे हैं।

    एडवोकेट धर्मेंद्र चतुर, एडवोकेट मनु कुलकर्णी और पूवैया एंड कंपनी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि 20 फरवरी, 2020 को एक गुमनाम पक्ष ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गूगल प्ले के आसपास की उनकी नीतियों के संबंध में शिकायत दर्ज की।

    9 नवंबर, 2020 को, आयोग ने महानिदेशक को यह निर्धारित करने के लिए गूगल के खिलाफ एक जांच शुरू करने का निर्देश दिया कि क्या गूगल प्ले के बिलिंग सिस्टम का उपयोग करने और डेवलपर्स को गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से अपने ऐप्स वितरित करने के लिए बिक्री पर 15-30 प्रतिशत का भुगतान करने की आवश्यकता है।

    इसके अलावा, यह कहा गया है कि 6 अक्टूबर, 2021 को प्रतिवादी नंबर 2, एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 33 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें आयोग से याचिकाकर्ताओं के गूगल प्ले बिलिंग स्पष्टीकरण पर रोक लगाने के लिए कहा गया।

    अपने जवाब में, गूगल ने कहा,

    "अक्टूबर 2020 में गूगल प्ले बिलिंग स्पष्टीकरण की घोषणा के लगभग एक साल बाद आवेदन दायर किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एडीआईएफ ने अंतरिम राहत उपायों के लिए आयोग से संपर्क करने की तात्कालिकता की किसी भी धारणा को खारिज कर दिया है। "

    18 अक्टूबर को, जब आयोग की जांच चल रही थी, एडीआईएफ ने एडीआईएफ सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण के बारे में सूचित करते हुए प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 19 के तहत अतिरिक्त जानकारी दर्ज की।

    16 नवंबर को, कंपनी ने अनुरोध किया कि आयोग एक गोपनीयता रिंग स्थापित करें और एडीआईएफ आईआर एप्लिकेशन के गोपनीय संस्करण को साझा करे, यह समझाते हुए कि यह गूगल को इसके खिलाफ दावों को समझने की अनुमति देगा। इसने एडीआईएफ के आरोपों का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

    30 नवंबर को, आयोग ने एक गोपनीयता रिंग की स्थापना की, जिसमें 6 सदस्यों को याचिकाकर्ताओं की गोपनीयता रिंग का हिस्सा बनने की अनुमति दी गई।

    आयोग ने एडीआईएफ को एडीआईएफ आईआर एप्लिकेशन का संशोधित गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

    हालांकि, आयोग ने अपने हिसाब से एडीआईएफ को उन ऐप डेवलपर्स/स्टार्ट-अप्स के नाम और पहचान में बदलाव करने का निर्देश दिया, जिन्होंने एडीआईएफ आईआर एप्लीकेशन के लिए सबूत मुहैया कराए थे।

    9 दिसंबर को, याचिकाकर्ताओं ने आयोग से ऐप डेवलपर्स/स्टार्ट-अप्स की पहचान का खुलासा करने के लिए कहा, जिन्होंने एडीआईएफ आईआर एप्लीकेशन में कुछ सबूत और जानकारी प्रदान की है।

    10 दिसंबर को, यह घोषणा की गई कि प्रभावित भारतीय डेवलपर्स के लिए गूगल प्ले बिलिंग स्पष्टीकरण का अनुपालन करने की समय सीमा 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दी गई थी। आयोग को इसकी सूचना दी गई थी।

    हालांकि, 14 दिसंबर को, एडीआईएफ ने कंपनी द्वारा दायर सीमित प्रतिक्रिया के जवाब में प्रत्युत्तर दायर किया, आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ गूगल प्ले बिलिंग स्पष्टीकरण के साथ एडीआईएफ आईआर एप्लिकेशन पर काम करने के लिए कहा।

    इसके बाद उसी दिन कंपनी ने एडीआईएफ आईआर एप्लिकेशन के गोपनीय संस्करण से संतुष्ट होने का हवाला देते हुए ऐप डेवलपर्स/स्टार्ट-अप की पहचान का खुलासा करने से इनकार करते हुए विवादित आदेश पारित किया।

    आयोग ने याचिकाकर्ताओं के तर्क को "पूरी तरह से गलत" बताते हुए खारिज कर दिया कि गूगल प्ले बिलिंग स्पष्टीकरण के लिए समय सीमा को स्थगित करने से एडीआईएफ आईआर एप्लिकेशन निष्फल हो गया।

    आयोग ने कंपनी को 31 दिसंबर तक एडीआईएफ आईआर आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

    याचिका में कहा गया है कि आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह याचिकाकर्ताओं को एडीआईएफ आईआर एप्लिकेशन का बचाव करने के लिए विवश करता है - जो अपूरणीय क्षति के दावे पर आधारित है, साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं को उन पक्षों की पहचान जानने के अधिकार से वंचित करता है जिन्हें उन्होंने नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

    इसके अलावा इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को एडीआईएफ आईआर आवेदन का बचाव करने के लिए मजबूर करना प्राकृतिक न्याय के अनुरूप नहीं हो सकता है, इस तरह का संयम केवल इस अटकल पर आधारित है कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ताओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे, एक सिद्धांत जिसे आयोग ने बिना किसी तर्क के आदेश या सुनवाई के अपनाया।

    यह भी कहा गया है कि आयोग इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि संबंधित ऐप डेवलपर्स/स्टार्ट-अप्स की पहचान से संबंधित जानकारी को रोकना याचिकाकर्ताओं को कथित नुकसान के विवरण को सत्यापित करने की उनकी क्षमता सहित प्रभावी ढंग से अपना बचाव करने के उनके अधिकार से वंचित करता है।

    आदेश उन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के एडीआईएफ के दावे की जांच का परीक्षण करने की गूगल की क्षमता को अक्षम करता है जिन पर अंतरिम राहत की आवश्यकता है।

    आदेश गूगल को यह निर्धारित करने के अधिकार से वंचित करता है कि क्या शिकायतकर्ता संस्थाएं वास्तव में भारतीय ऐप डेवलपर्स/स्टार्ट-अप्स के बहुत कम प्रतिशत में हैं, जो उन गैर-जरूरी उपायों से प्रभावित हो सकते हैं जिन्हें प्रतिबंधित करने की मांग की गई है।

    याचिका इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के संवैधानिक, वैधानिक और उचित प्रक्रिया अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग को निर्देश देने की प्रार्थना करती है और आक्षेपित आदेश को रद्द कर देती है।

    अंतरिम में, याचिकाकर्ता आयोग के समक्ष एडीआईएफ के आईआर आवेदन के संबंध में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने और आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगाने की मांग करते हैं।

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