'एग्जाम की तैयारी करो': सुप्रीम कोर्ट ने केएसएलयू की तीन वर्षीय एलएलबी एग्जाम रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

4 March 2022 10:30 AM GMT

  • एग्जाम की तैयारी करो: सुप्रीम कोर्ट ने केएसएलयू की तीन वर्षीय एलएलबी एग्जाम रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय (केएसएलयू) को तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।

    जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा,

    "याचिका खारिज की जाती है। कोई राहत नहीं। वे कानून के छात्र हैं और भविष्य में वकील और न्यायाधीश बनना चाहते हैं?"

    जस्टिस एसजी पंडित और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 14 दिसंबर, 2021 को एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को रद्द कर दिया था। इस आदेश में अदालत ने केएसएलयू द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया था। इस अधिसूचना में तीन वर्षीय एलएलबी कोर्स के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों के लिए ऑफलाइन एग्जाम कराने थे।

    हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को वेब-होस्टिंग की तारीख से 10 दिनों के भीतर 10 जून, 2021 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 10 जून, 2021 और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सुझाए गए परीक्षा के तरीके का निर्धारण करने का निर्देश दिया था।

    हाईकोर्ट ने यह भी कहा,

    "प्रतिवादी यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्देश के अनुसार तीन साल के एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा/मूल्यांकन की प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने के लिए कदम उठाने के लिए यूनिवर्सिटी यह सुनिश्चित करेगी कि समय अंतराल परीक्षा/मूल्यांकन के संचालन के लिए नियमों द्वारा निर्धारित यदि कोई हो।"

    जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने 14 दिसंबर, 2021 को अपने आदेश में निर्देश दिया कि छात्रों को अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाए।

    कोर्ट ने कहा,

    "यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया जाता है कि 08.02.2021 को निपटाए गए WPNo.14389/2020 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं को अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए प्रतिबंधित है।"

    सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

    जब मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया तो छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन ने प्रस्तुत किया कि केएसएलयू दूसरे और चौथे सेमेस्टर में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी ऑफ़लाइन एग्जाम पर जोर दे रहा है।

    विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए काउंसल ने कहा,

    "मुद्दा यह है कि क्या छात्र एग्जाम के एक विशेष तरीके पर जोर दे सकते हैं। विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए परीक्षा के कम से कम छह तरीके हैं। केवल अंतिम शर्तों के लिए लिखित परीक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। केएसएलयू ऑफलाइन एग्जाम के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के लिए जोर दे रहा है।"

    जस्टिस एएम खानविलकर ने टिप्पणी की,

    "कानून के छात्र के रूप में आपको खुश होना चाहिए कि आप किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं। अदालती कार्रवाई में शामिल होने के बजाय आपको परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। आप बीसीआई दिशानिर्देशों से बंधे हैं और यूनिवर्सिटी इसके द्वारा बाध्य है। क्या आप दिखाना चाहते हैं कि आप दूसरों से अलग हैं? बीसीआई दिशानिर्देश देश भर में लागू होते हैं और कर्नाटक तक सीमित नहीं हैं। आप कुछ अलग दुनिया में रह रहे हैं मि. पद्मनाभन। परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा में शामिल हों।"

    जस्टिस खानविलकर ने एसएलपी को खारिज करने के लिए अपने झुकाव को व्यक्त करते हुए आगे कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देश पूरे देश और कर्नाटक राज्य में भी लागू है।

    जस्टिस खानविलकर ने कहा,

    "आप परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होते हैं और परीक्षा को खराब करने के तरीके ढूंढते हैं। याचिका खारिज की जाती है। अधिकारियों को अपना काम करने दें। यह क्या है? बीसीआई दिशानिर्देश पूरे देश और कर्नाटक में भी लागू हैं।"

    केस शीर्षक: सूरज और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय और अन्य।| एसएलपी (सी) संख्या 3914/2022

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