'Glow & Handsome' ट्रेडमार्क विवाद : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एचयूएल को मिली अंतरिम राहत के ख़िलाफ़ इमामी की अपील ख़ारिज की

LiveLaw News Network

18 July 2020 2:12 PM IST

  • Glow & Handsome ट्रेडमार्क विवाद : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एचयूएल को मिली अंतरिम राहत के ख़िलाफ़ इमामी की अपील ख़ारिज की

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को मिले एक तरफ़ा राहत के ख़िलाफ़ इमामी लिमिटेड की अपील को ख़ारिज कर दिया। एचयूएल को 'Glow & Handsome' ट्रेडमार्क के सात दिनों के आवश्यक पूर्व नोटिस के बिना प्रयोग पर उसके ख़िलाफ़ इमामी किसी भी क़ानूनी कार्रवाई पर अंतरिम रोक के रूप में यह राहत दी गई थी।

    न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इमामी की याचिका पर सुनवाई की। अंतरिम राहत न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला की एकल पीठ ने दिया था। उन्होंने बचाव पक्ष को इस आदेश में भिन्नता के लिए आवेदन करने को कहा था और यह भी कहा था कि उसे वादी के वक़ील को 48 घंटे पूर्व इसकी सूचना देनी होगी और इस आधार पर उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

    इमामी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर एचयूएल को Glow & Handsome ट्रेडमार्क के प्रयोग से रोकने का आदेश देने का आग्रह किया था।

    पहले एचयूएल ने ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 की धारा 142 के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि वह इमामी को Glow & Handsome ट्रेडमार्क के प्रयोग के कारण उसे आधारहीन धमकी देने से रोके।

    एचयूएल ने त्वचा के अपने उत्पादों के लिए 'Glow & Handsome' और 'Glow & Lovely' को अपनाया और 7 सितम्बर 2018 को इन दोनों का वैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए मल्टीक्लास आवेदन दायर किया। 26 जुलाई 2019 को रजिस्ट्रार ऑफ़ ट्रेडमार्क ने एचयूएल के Glow & Handsome का पंजीकरण करने से मना कर दिया और इसके ख़िलाफ़ एक अपील दायर की गई जिस पर सुनवाई लंबित है।

    जून 2020 में एचयूएल ने ट्रेडमार्क से जुड़े अन्य आवेदन दिए, जिसमें ट्रेडमार्क लेबल के पंजीकरण का आग्रह था। 2 जुलाई 2020 को एचयूएल ने घोषणा की कि वह Fair & Lovely का नाम बदलकर "Glow & Lovely" कर दिया है।

    एचयूएल के वक़ील हीरेन कामोद ने कहा कि वादी को Glow & Handsome मार्क के तहत स्किन केयर उत्पाद बनाने का एफ़डीए लाइसेंस 3 जुलाई 2020 को मिल गया। एचयूएल ने इसके बाद अपने नए उत्पादों को लेकर वाणिज्यिक विज्ञापन भी जारी कर दिए जो इकोनोमिक टाइम और बिज़नेस लाइन अख़बारों के पहले पन्ने पर छपे।

    इस विज्ञापन के छपने के बाद बचाव पक्ष वादी को क़ानूनी कार्रवाई की धमकी देने लगा, जिसकी वजह से उसे अदालत की शरण में आना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष ने Glow & Handsome मार्क 25 जून 2020 को अपनाया पर इसका आज तक वाणिज्यिक प्रयोग नहीं किया।

    अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष ने विज्ञापन आने के बाद वादी के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जो धमकी दी है वह ग़ैरक़ानूनी है कि नहीं उसका फ़ैसला मामले की सुनवाई के बाद ही हो सकता है।

    मामले की अगली सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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