'साक्ष्य में स्पष्ट विसंगतियां': पटना हाईकोर्ट ने घटना स्थल की जांच करने में जांच अधिकारी की विफलता, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के कारण आरोपी को बरी किया

LiveLaw News Network

27 July 2021 8:57 AM GMT

  • पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने बिहार के भोजपुर जिले में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के आरोप में मौत की सजा पाए एक व्यक्ति को शुक्रवार को बरी कर दिया।

    अदालत ने दो अन्य लोगों की दोषसिद्धि को भी खारिज कर दिया, जिन्हें सत्र न्यायालय ने इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

    न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में स्पष्ट विसंगतियां देखीं और यह भी कहा कि जांच अधिकारियों ने अपराध स्थल का दौरा करने की जहमत नहीं उठाई।

    पीठ ने आगे कहा कि पुलिस अधिकारियों ने प्रस्तुत किया कि मृतक पीड़िता का शव आरोपी व्यक्ति बलवंत सिंह के इकबालिया बयान के परिणामस्वरूप बरामद किया गया। हालांकि बाद में यह पाया गया कि मृतक का शव आरोपी की गिरफ्तारी से बहुत पहले ही बरामद कर लिया गया था।

    अदालत ने कहा कि,

    "एफआईआर दर्ज करने में अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी के मद्देनजर कहा जा सकता है कि आकस्मिक तरीके से जांच की गई है। जांच अधिकारी ने घटना स्थल की जांच तक नहीं की, जहां पीड़िता के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और हत्या की गई थी। अपीलकर्ता बलवंत सिंह के मामले में सुनवाई के दौरान गवाहों के साक्ष्यों में स्पष्ट विसंगतियां और जांच अधिकारी से लिए गए विरोधाभास है। मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप साबित करने में सक्षम नहीं है।"

    इस मामले में मृतक पीड़िता का 31 जनवरी, 2018 को रात 8:00 बजे कथित रूप से अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसका शव पुलिस अधिकारियों ने जुगल महतो में सरसों की खेत में बरामद किया था। पीड़िता के पिता ने बाद में पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें उसने कहा कि उसने अपीलकर्ताओं को अपनी नाबालिग बेटी को जबरन मोटरसाइकिल पर ले जाकर उसका अपहरण करते देखा था।

    अवलोकन

    कोर्ट ने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के अवलोकन के बाद कहा कि हालांकि दो चश्मदीद गवाह कमलेश राय और शेओ राज राय ने कथित तौर पर 31 जनवरी, 2018 को अपहरण को देखा था। उन्होंने 5 दिनों से अधिक समय तक पुलिस को सूचित करने की जहमत नहीं उठाई। प्रत्यक्षदर्शियों ने 2 फरवरी, 2018 को ही पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया था।

    अदालत ने इसके अलावा कहा कि हालांकि प्राथमिकी में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन सबूतों को गढ़ने से रोकने के लिए इसे जल्द से जल्द दर्ज किया जाना चाहिए। थुलिया काली बनाम तमिलनाडु राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि आपराधिक मामले में प्राथमिकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है, जिसका उद्देश्य मौखिक साक्ष्य की पुष्टि करना है।

    न्यायालय ने कहा कि,

    "यह सच है कि ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी से अभियोजन पक्ष का मामला स्वतः ही संदिग्ध हो जाएगा। हालांकि, देरी का प्रभाव अदालत को तलाशना है कि क्या देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। यदि देरी की पेशकश की जाती है, तो यह संतोषजनक है या नहीं। इस प्रकार तथ्य यह है कि प्राथमिकी देर से दर्ज की गई है, मामले के अन्य तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए।"

    अदालत इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ी कि क्या तत्काल मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी उचित थी। यह नोट किया गया कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई थी क्योंकि मृतक नाबालिग के पिता ने पीड़िता को खोजने के लिए खुद उपाय किए थे क्योंकि मामला उसके परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा था। इसके अलावा, चश्मदीद गवाह शेओ राज राय के साक्ष्य विरोधाभासों से भरे हुए हैं और मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी।

    अदालत ने कहा कि,

    "सूचना देने वाले और जांच अधिकारी के साक्ष्य में निहित अंतर्विरोधों को देखते हुए, मेरी राय है कि प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी को ठीक से स्पष्ट नहीं गया है।"

    अदालत ने इसके अलावा पाया कि उन लोगों के बारे में भी अस्पष्टता है जो पीड़िता के पिता के साथ थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए गए थे। इस प्रकार, क्या पुलिस ने सूचना देने वाले का बयान दर्ज किया था या पहले से तैयार लिखित रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई थी, यह ज्ञात नहीं है।

    अदालत ने सूचना देने वाला यानी पीड़िता के पिता की गवाही में विरोधाभासों पर विचार करते हुए कहा कि प्राथमिकी में उसने निर्दिष्ट किया है कि एक बाइक पर आरोपी व्यक्ति बलवंत सिंह, छोटू कुमार सिंह और मृतक (लड़की) बैठी थी और दूसरी बाइक पर एक अज्ञात व्यक्ति बैठा था। हालांकि, मुकदमे के दौरान उसने कथित अपहरण की घटना के तरीके के बारे में अपनी कहानी बदल दी थी।

    आरोपी व्यक्ति बलवंत सिंह ने अपने इकबालिया बयान में निर्दिष्ट किया कि पीड़िता का अपहरण और उसके बाद बलात्कार और हत्या सेमरा के मैरिज हॉल में हुई थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अपराध के दृश्य की जांच नहीं की गई थी।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "दोनों जांच अधिकारियों के पूरे साक्ष्य को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि न तो पहले जांच अधिकारी और न ही दूसरे जांच अधिकारी ने उक्त मैरिज हॉल का निरीक्षण करना उचित समझा। इस बिंदु पर कोई जांच नहीं हुई है।"

    अदालत ने विसंगतियों को देखते हुए कहा कि पुलिस ने 18 फरवरी, 2018 को आरोपी बलवंत सिंह का इकबालिया बयान दर्ज किया। हालांकि मृतक का शरीर लगभग 13 दिन पहले यानी 5 फरवरी, 2018 को बरामद किया गया था।

    बेंच ने कहा कि,

    "इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि बलवंत सिंह द्वारा दिया गया इकबालिया बयान 05.02.2018 की रात या मृतक के शरीर की बरामदगी से पहले क्यों दर्ज नहीं किया गया था। यह भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि क्यों बलवंत सिंह का इकबालिया बयान दर्ज किया गया था, अगर पुलिस के पास पहले से इकबालिया बयान उपलब्ध था तो आरोपी बलवंत सिंह के 18.02.2018 को थाने में बयान क्यों दर्ज किया गया। "

    भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 पर भरोसा करते हुए अदालत ने आगे कहा कि पुलिस हिरासत में एक आरोपी के कबूलनामे को उसके खिलाफ सबूत में तब तक साबित नहीं किया जा सकता जब तक कि यह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं किया जाता है। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आरोपी बलवंत सिंह द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति पर गलत तरीके से भरोसा किया।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "इसलिए, यह स्वीकारोक्ति का मामला नहीं है जिससे बरामदगी हुई और संभवत: यही कारण है कि पुलिस ने सेमरा में विवाह हॉल का निरीक्षण करने की जहमत नहीं उठाई, जो कि वह जगह है जहां कथित तौर पर हत्या और सामूहिक बलात्कार की घटना हुई।"

    इसके अलावा मृतक पीड़िता के वेजिनल स्वैब की रिपोर्ट, जो यह पता लगाने के लिए आवश्यक है कि क्या मृतका के साथ बलात्कार हुआ था, को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था। मृतका की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया कि उसकी मृत्यु से पहले पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था।

    न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पूरे साक्ष्य पर विचार करने पर अभियोजन पक्ष अपने मामले को अपीलकर्ताओं के खिलाफ उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। सत्र न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा सहित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को पलटा जाता है।

    कोर्ट ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता, बलवंत सिंह और अनंत पांडे को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाएगा, जब तक कि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो।"

    केस का शीर्षक: बलवंत सिंह बनाम बिहार राज्य एंड अन्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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