अदालत में झूठी जानकारी देना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप: मद्रास हाईकोर्ट ने वादी को चार सप्ताह के लिए जेल भेजा

LiveLaw News Network

12 April 2022 2:34 PM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वादी को अदालत में झूठा हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि उक्त वादी ने झूठे हलफनामा दायर करके न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है, जो न्यायालयों की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के तहत दंडनीय है।

    अधिनियम की धारा 2 (सी) (iii) किसी भी प्रकाशन के रूप में "आपराधिक अवमानना" को परिभाषित करती है, जो किसी अन्य तरीके से न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है।

    जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस ए ए नक्किरन की पीठ ने ए राधाकृष्णन के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​अधिनियम 1971 की धारा 15 के तहत दायर एक अवमानना ​​याचिका पर आदेश पारित किया। इसमें उन्होंने अवैध गतिविधियों के लिए मुकदमा चलाने के लिए कहा था। याचिका महाधिवक्ता की सहमति के बाद दायर की गई थी।

    प्रतिवादी पर चार आरोपों के तहत मुकदमा चलाया गया-

    1. न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में झूठा पता देने पर;

    2. झूठा दावा करने के लिए कि वह अरुलमिघु सुगवनेश्वरर थिरुकोइल, सलेम का ट्रस्टी है;

    3. झूठा दावा करने के लिए कि वह अरुलमिघू कामनाथेश्वर मंदिर, अत्तूर तालुक, सेलम जिले का ट्रस्टी है;

    4. यह झूठा दावा करने के लिए कि वह शक्ति विनयगर मंदिर, कृष्णागिरी के ट्रस्टियों में से एक है।

    पहले आरोप के संबंध में राधाकृष्णन ने अपने जवाब में कहा कि हलफनामे में उन्होंने जो पता दिया है, वह वही है जहां उनका जन्म और पालन-पोषण हुआ। उक्त पता वह वर्तमान में जहां रह रहे हैं, उससे दूर नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उस पते पर भेजा गया कोई भी संचार उन तक ही पहुंचेगा। इसलिए, न्याय के प्रशासन में कोई जानबूझकर हस्तक्षेप नहीं किया गया।

    अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा,

    "जब कोई व्यक्ति विशेष रूप से जनहित याचिका में हलफनामा दायर करता है तो उसे अपने वास्तविक विवरण का खुलासा करना आवश्यक होता है। हलफनामे में पूरी तरह से जानते हुए कि दिया गया पता सही नहीं है, स्वयं आपराधिक अवमानना ​​​​के बराबर है, क्योंकि प्रतिवादी अदालत तक नहीं पहुंचना चाहता और गुप्त रहना चाहता है।"

    दूसरे आरोप के संबंध में राधाकृष्णन ने प्रस्तुत किया कि वह मंदिर के कट्टलैधरर हैं और उनका वास्तव में मानना ​​है कि कट्टालीधरार ट्रस्टी का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तीसरे और चौथे आरोप के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाओं को कॉपी-पेस्ट किया गया।

    अदालत इस तर्क से संतुष्ट नहीं हुई और माना कि राधाकृष्णन ने खुद को ट्रस्टी बताकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की, जबकि वास्तव में वह नहीं है।

    अदालत ने राधाकृष्णन के तौर-तरीकों पर भी ध्यान दिया, जहां उन्होंने इन मंदिरों के ट्रस्टी होने का दावा करते हुए याचिकाएं दायर कीं और इन मंदिरों से अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना की। इन राहतों का दावा केवल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ किया जाता है। इसमें किसी भी अतिक्रमणकर्ता को शामिल नहीं किया जाता।

    अदालत ने यह भी कहा कि अवमानना ​​की कार्यवाही अदालत और अवमाननाकर्ता के बीच होती है। इसलिए, आमतौर पर आपराधिक मामलों में झूठे निहितार्थ के लिए जो मकसद आरोपित किया जाता है, अवमानना ​​​​मामलों पर लागू नहीं होता।

    कोर्ट ने कहा,

    "गलत सूचना देने के कार्य निश्चित रूप से न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करेंगे। न्यायालयों की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 2 (सी) (iii) में "किसी अन्य तरीके से न्याय का प्रशासन अभिव्यक्ति" के अंतर्गत आएंगे।"

    प्रत्येक आरोप के लिए चार सप्ताह की सजा का प्रावधान किया गया, जो साथ-साथ चलेंगी।

    केस शीर्षक: शिवकुमार बनाम ए राधाकृष्णन

    केस नंबर: अवमानना ​​याचिका संख्या 2020 की 1135

    याचिकाकर्ता के वकील: ई जे अय्यप्पन

    प्रतिवादी के लिए वकील: आर मरुधाचलमूर्ति

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (पागल) 151

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