अपने खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचे BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया

Amir Ahmad

23 Sept 2025 4:20 PM IST

  • अपने खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचे BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया

    BJP नेता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में उनके हालिया टीवी डिबेट वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अपमानजनक पोस्ट्स को हटाने की मांग की गई।

    जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि वह गुरुवार को भाटिया की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करेंगे, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट्स के सभी URLs की जांच करने का संकेत दिया। अदालत ने भाटिया के वकील राघव अवस्थी को सभी विवादास्पद URLs की विस्तृत सूची दाखिल करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने कहा कि कुछ पोस्ट्स हास्य या व्यंग्य के अंतर्गत आ सकती हैं। हालांकि, उन पोस्ट्स पर रोक लगाई जाएगी, जिनमें पुरुष जननांग का संदर्भ है।

    इस मानहानि मामले में सपा मीडिया सेल, विभिन्न व्यक्ति, जैसे राजनेता सौरभ भारद्वाज और रागिनी नायक, पत्रकार अभिसार शर्मा और न्यूज़ आउटलेट्स जैसे Newslaundry और News18 को प्रतिवादी बनाया गया।

    याचिका में बताया गया कि यह घटना 12 सितंबर की, जब भाटिया न्यूज़ 18 पर डिबेट के लिए अपने घर से लाइव थे। वहां कैमरामैन ने गलती से उन्हें कुर्ता और शॉर्ट्स में बैठा हुआ दिखा गया। अवस्थी ने कहा कि वायरल हुई तस्वीरें और वीडियो भाटिया की प्राइवेसी का उल्लंघन हैं।

    भाटिया ने अदालत में कहा कि उन्हें कोर्ट की सलाह समझ में आती है कि राजनीति में थोड़ा थिक स्किन्ड होना चाहिए लेकिन जो टिप्पणियां हुईं, वे असामान्य और अपमानजनक हैं। इनमें कुछ AI द्वारा जनरेट की गई वीडियो के माध्यम से भाटिया की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हैं।

    अदालत ने गूगल की वकील ममता रानी से कहा कि व्यंग्य और हास्य को हटाकर केवल व्यक्तिगत हमले वाले संदर्भों पर कार्रवाई की जाए।

    मामला अब गुरुवार को आदेश पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम निर्णय के अनुसार ऐसे मामलों में एक पक्षीय आदेश नहीं दिए जाने चाहिए। इसलिए सभी URLs की जांच के बाद ही अंतिम आदेश दिया जाएगा।

    Next Story